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श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार, नोएडा पुलिस ने मेरठ से तीन लोगों के साथ अरेस्ट किया

By विनीत कुमार | Updated: August 9, 2022 12:04 IST

नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। त्यागी को मेरठ से मंगलवार को गिरफ्तार किया गया।

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ठळक मुद्देश्रीकांत त्यागी को मेरठ से नोएडा पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया।नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में महिला से बदसलूकी का मामला, 25 हजार रुपये का इनाम की था सिर पर।त्यागी शनिवार से फरार था, कल उसके फ्लैट के बाहर अवैध निर्माण पर की गई थी कार्रवाई।

नोएडा: नोएडा के सेक्टर-93-बी की एक हाउसिंग सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने के बाद विवादों में आया कथित राजनेता श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हो गया है। त्यागी को तीन लोगों के साथ नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है।  त्यागी शनिवार से फरार था। उसे मेरठ से गिरफ्तार किया गया।

श्रीकांत त्यागी का नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में एक महिला से अभद्र भाषा में बहस करने का वीडियो वायरल हुआ था। नोएडा पुलिस ने त्यागी पर 25 हजार रुपये के इनाम की भी घोषणा की थी। 

इससे पहले सोमवार को श्रीकांत त्यागी द्वारा नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में स्थित उसके फ्लैट के बाहर बनाए गए ‘अवैध’ निर्माण को नोएडा अथॉरिटी द्वारा ढहा दिया गया। सोमवार सुबह करीब नौ बजे नोएडा प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने शहर के सेक्टर 93बी स्थित ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में पहुंचकर श्रीकांत त्यागी के ग्राउंड फ्लोर वाले अपार्टमेंट के बाहर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

भाजपा का नेता होने का दावा करने वाले त्यागी के खिलाफ ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी की ही एक महिला के साथ अभद्रता करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। महिला ने त्यागी द्वारा सोसाइटी के साझा क्षेत्र में पौधे लगाने पर आपत्ति जताई थी, जिससे वह भड़क उठा था। इस सोसायटी में 1,000 से अधिक परिवार रहते हैं।

नोएडा पुलिस ने महिला से अभद्रता मामले के सुर्खियों में आने के बाद मामले में ढिलाई बरतने के आरोप में छह पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। साथ ही मामले में महिला शिकायतकर्ता को दो निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) भी मुहैया कराए गए हैं।

त्यागी के खिलाफ शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (किसी महिला पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 447 (अनाधिकार प्रवेश), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 506 (धमकी देना) के तहत आरोप भी लगाए गए। त्यागी के खिलाफ अपनी कार पर उत्तर प्रदेश सरकार के चिन्ह का दुरुपयोग करने के आरोप में मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

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