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सावधान! MRP से अधिक दाम पर शराब बेचने पर लगेगा भारी जुर्माना, रद्द हो जाएगा दुकान का लाइसेंस

By भाषा | Updated: May 8, 2020 13:54 IST

लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई राज्यों में सामाजिक दूरी के पालन के निर्देश के साथ शराब की दुकानें खोली गई हैं. दिल्ली, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सरकार ने शराब पर कोरोना टैक्स भी लगाया है. इसके बावजूद यूपी में शराब निर्धारित मूल्य से ज्यादा दाम पर बिक रहे हैं.

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ठळक मुद्देशराब की दुकानें खुलने के साथ ही कई राज्यों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शराब के दामों भारी बढ़ोत्तरी की हैउत्तर प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी इलाकों में शराब के दुकान खोलने की अनुमति है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर शराब बेचने के मामले को आबकारी विभाग ने गंभीरता से लेते हुए कहा है कि ऐसा करने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रमुख सचिव (आबकारी) संजय आर. भूसरेड्डी ने एक बयान जारी कर ग्राहकों से अपील की है कि वे निर्धारित मूल्य से अधिक राशि का भुगतान न करें।

उन्होंने कहा कि निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर शराब बेचने वाले दुकानदार पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर वही दुकानदार दोबारा महंगी शराब बेचते पकड़ा गया, तो उससे डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा, जबकि तीसरी बार पकड़े जाने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे शराब की दुकानों की जांच करें और अधिक दाम पर शराब बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बयान में यह भी बताया गया कि प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ 25 मार्च से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सात मई को प्रदेश में 175 मामले पकड़े गये, 3,291 लीटर अवैध शराब पकड़ी गयी तथा 11 लोगों को जेल भेजा गया । 

उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही देशी शराब पर पांच रुपये की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। अब 65 रुपये की बोतल 70 रुपये में जबकि 75 वाली 80 रुपये में मिलेगी। विदेशी मदिरा की इकॉनमी और मीडियम क्लास में 180 मिलीलीटर (एमएल) तक 10 रुपये, 180 से 500 एमएल तक 20 रुपये और 500 एमएल से अधिक की बोतल पर 30 रुपये बढ़ाये गये हैं। 

रेगुलर और प्रीमियम श्रेणी में 180 एमएल तक 20 रुपये, 180 से 500 तक 30 रुपये और 500 एमएल से अधिक पर 50 रुपये की वृद्धि की गयी है। विदेश से आयातित शराब की 180 एमएल तक की बोतल पर 100 रुपये, 500 एमएल तक 200 और 500 एमएल से अधिक की बोतल पर 400 रुपये बढ़ाये गये हैं। राज्य सरकार को मौजूदा वित्तीय वर्ष में 2350 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। 

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