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उच्चतम न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के दो विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक लगा दी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 06, 2019 3:16 PM

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने अन्नाद्रमुक के दो विधायकों वी. टी. कलाईसेल्वन और ई. रथिनासबपथी की याचिका पर नोटिस भी जारी किया। पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाये। कार्यवाही पर रोक लगायी जाती है।’’

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ठळक मुद्देविधानसभा अध्यक्ष पी. धनपाल ने 30 अप्रैल को प्रभु (कल्लाकुरिची), कलाईसेल्वन (वृद्धाचलम) और ई. रथिनासबपथी (अरंथांगी) को नोटिस जारी किया था।तीन विधायकों में से दो ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। 

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अन्नाद्रमुक के दो विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक लगा दी। कथित ‘‘पार्टी विरोधी’’ गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस जारी किये थे। यह नोटिस दल-बदल रोधी कानून के तहत दिए गए थे।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने अन्नाद्रमुक के दो विधायकों वी. टी. कलाईसेल्वन और ई. रथिनासबपथी की याचिका पर नोटिस भी जारी किया। पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाये। कार्यवाही पर रोक लगायी जाती है।’’

विधानसभा अध्यक्ष पी. धनपाल ने 30 अप्रैल को प्रभु (कल्लाकुरिची), कलाईसेल्वन (वृद्धाचलम) और ई. रथिनासबपथी (अरंथांगी) को नोटिस जारी किया था और उनसे अम्मा मक्कल मुनेत्र कझगम (एएमएमके) के नेता टी. टी. वी. दिनाकरण का कथित रूप से साथ देने के मामले में उनका जवाब मांगा था। तीन विधायकों में से दो ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। 

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