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Saran Lok Sabha Elections 2024: लालू यादव की बेटी और राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य की उम्मीदवारी पर खतरा!, पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर, जानिए

By एस पी सिन्हा | Updated: May 17, 2024 15:02 IST

Saran Lok Sabha Elections 2024: याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा रोहिणी के नामांकन को स्वीकृत करने के खिलाफ एक अर्जी दायर की गई है, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है।

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ठळक मुद्देSaran Lok Sabha Elections 2024: याचिका में सारण के निर्वाचन अधिकारी के 4 मई के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। Saran Lok Sabha Elections 2024: रोहिणी के भारतीय नागरिकता पर भी सवाल उठाया गया है।Saran Lok Sabha Elections 2024: अनुच्छेद-84 और 102 का हवाला देते हुए कहा कि रोहिणी आचार्या लोकसभा चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है।

Saran Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव में सारण लोकसभा सीट बिहार में हॉट सीट बना हुआ है। यहां पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होना है। ऐसे में मतदान में अब तीन दिन ही बचे हैं। लेकिन मतदान से पहले राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य की उम्मीदवारी पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल, रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द करने के लिए पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा रोहिणी के नामांकन को स्वीकृत करने के खिलाफ एक अर्जी दायर की गई है, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है।

दायर याचिका में सारण के निर्वाचन अधिकारी के 4 मई के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। इस अर्जी में कहा गया है कि रोहिणी आचार्या के पासपोर्ट की अच्छी तरह से जांच नहीं की गई कि वह पिछले सात वर्षों से अधिक समय से सिंगापुर में रहते हुए वहां कि नागरिक है या नहीं? रोहिणी के भारतीय नागरिकता पर भी सवाल उठाया गया है।

याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-84 और 102 का हवाला देते हुए कहा कि डॉ रोहिणी आचार्या लोकसभा चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। जिसकी वजह से उनका नामांकन रद्द किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि रोहिणी सिंगापुर की निवासी हैं और अपने नामांकन पत्र में कई गलत जानकारी दी है। उन्होंने अपने घर का कोई पता नहीं दिया है।

चल-अचल संपत्ति के बारे में भी सही जानकारी नहीं दी गई है। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन उन्होंने सिंगापुर के आय का ब्योरा नहीं दिया है। कानूनन विदेश के इनकम का ब्योरा देना भी आवश्यक है। उन्होंने हलफनामा में इस बात की घोषणा नहीं कि है कि वह भारत की निवासी हैं, जबकि इस बात की घोषणा करना भी आवश्यक है।

उन्होंने इस बात की भी चर्चा नहीं की है कि वे अनिवासी भारतीय हो गई हैं। यही नहीं उनके किसी भी घर का पता सारण या पटना जिला नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता ने खुद को सारण लोकसभा क्षेत्र का मतदाता बताते हुए यह दावा किया है। इस बीच, भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि रोहिणी के खिलाफ रिट दायर की गई है।

डॉ रोहिणी आचार्या  सारण में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थीं, लेकिन इसके बावजूद सारण के रिटर्निंग ऑफिसर ने उपरोक्त तथ्यों के बारे में बगैर जांच के उनका नामांकन पत्र स्वीकृत कर लिया। वहीं, इस मामले पर रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पोस्ट में बगैर किसी का नाम लिए सीधे तौर पर अपने विरोधियों पर हमला बोला है।

उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है कि पराजय की प्रबल संभावना से विरोधी परेशान हैं। प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी मेरे नामांकन के संदर्भ में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। सारण की जनता, मालिक करेगी झूठ-फरेब के कारोबारी को परास्त, जब सारण की जनता जनार्दन है सच के और मेरे साथ तो नहीं सफल होगा सारण में प्रपंच-षड्यंत्र का कोई भी कुत्सित प्रयास।

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