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RG Kar Doctor Rape-Murder Case: ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे जूनियर डॉक्टर! सुप्रीम कोर्ट की सख्ती बेअसर

By अंजली चौहान | Updated: September 10, 2024 09:39 IST

RG Kar Doctor Rape-Murder Case:सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फैसला सुनाया कि पश्चिम बंगाल में आरजी कर में बलात्कार-हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को 10 सितंबर को शाम 5 बजे तक अपना काम फिर से शुरू करना होगा

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ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हड़ताल जारीजूनियर डॉक्टरों ने काम पर लौटने से किया इनकारजूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी

RG Kar Doctor Rape-Murder Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद डॉक्टरों में आक्रोश है। आरोपी को सजा दिलाने की मांग को लेकर डॉक्टर घटना के बाद से कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर डॉक्टरों के प्रदर्शन के कारण मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मंगलवार को शाम 5 बजे तक जूनियर डॉक्टर ड्यूटी पर लौट जाए। इस समय सीमा के बावजूद जूनियर डॉक्टरों ने कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या का विरोध करते हुए मंगलवार सुबह से इस मुद्दे पर लगातार आंदोलन की योजना की घोषणा की है।

सोमवार को, CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फैसला सुनाया कि आर.जी. कर में बलात्कार-हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक अपनी ड्यूटी पर लौटना होगा, ऐसा न करने पर राज्य सरकार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत होगी।

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आश्वासन दिया कि अगर डॉक्टर मंगलवार शाम 5 बजे या उससे पहले ड्यूटी पर आते हैं तो कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। चिकित्सा बिरादरी के प्रदर्शनकारी प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई नई मांगों में स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और चिकित्सा शिक्षा निदेशक को निलंबित करना शामिल है।

जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों के समर्थन में मंगलवार दोपहर साल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकालेंगे। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की समयसीमा और मुख्यमंत्री की अपील से घबराए जूनियर डॉक्टरों ने मामले में अपना विरोध जारी रखने की घोषणा की है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने यह भी कहा कि वे सिर्फ "प्रशिक्षु डॉक्टर" हैं और ड्यूटी से उनकी अनुपस्थिति दर्शाती है कि स्वास्थ्य सेवा की स्थिति कितनी दयनीय है, जहां पर्याप्त प्रशिक्षित डॉक्टरों और संबंधित चिकित्सा कर्मचारियों की कमी है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने अपनी मांगों के समर्थन में कुछ आंकड़े भी पेश किए।

बंगाल में 245 सरकारी अस्पतालों में से केवल 26 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की कुल संख्या लगभग 7,500 है, जबकि राज्य में पंजीकृत डॉक्टरों की कुल संख्या लगभग 93,000 है। उन्होंने पूछा कि ऐसी स्थिति में जब राज्य के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों से जुड़े जूनियर डॉक्टर ही 'काम बंद' पर चले गए हैं, तो राज्य में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे चरमरा सकती है। 

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