लाइव न्यूज़ :

Ram Navami 2025: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में प्रतिबंधों के साथ जुलूस निकालने की दी अनुमति

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 5, 2025 20:12 IST

हाईकोर्ट ने कोलकाता से सटे हावड़ा जिले में कुछ खास शर्तों के तहत जुलूस निकालने की अनुमति दी है। यह फैसला पिछले साल पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में रामनवमी समारोह के दौरान हुई हिंसक झड़पों के बाद आया है।

Open in App
ठळक मुद्देजुलूस में शामिल किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर चलने की अनुमति नहींजुलूस में शामिल होने वालों की संख्या 500 तक सीमित रखी गई हैजुलूस के दौरान डीजे संगीत की अनुमति नहीं होगी

कोलकाता: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस के फैसले को पलट दिया है और हिंदू संगठनों को इस साल रामनवमी जुलूस निकालने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने कोलकाता से सटे हावड़ा जिले में कुछ खास शर्तों के तहत जुलूस निकालने की अनुमति दी है। यह फैसला पिछले साल पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में रामनवमी समारोह के दौरान हुई हिंसक झड़पों के बाद आया है।

कोर्ट ने जुलूस के लिए सशर्त मंजूरी देते हुए कहा कि जुलूस में शामिल किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, पुलिस जुलूस पर कड़ी निगरानी रखेगी और जुलूस में शामिल होने वालों की संख्या 500 तक सीमित रखी गई है। 

हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि हावड़ा में जुलूस के लिए तय किए गए मार्ग का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। हिंदू संगठनों ने हावड़ा जिला पुलिस से रामनवमी जुलूस निकालने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, पुलिस ने 2023 और 2024 में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा और पथराव की पिछली घटनाओं के कारण सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। 

पुलिस ने तर्क दिया कि जुलूस मुस्लिम बहुल इलाके से होकर गुजरता है, जिससे यह संभावित रूप से विवादास्पद हो सकता है। पुलिस के इनकार के जवाब में, अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद (VHP) जैसे संगठनों ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। हिंदू संगठनों के पक्ष में अदालत का फैसला उनकी जीत है।

कोर्ट ने जुलूस की अनुमति तो दे दी, लेकिन कई सख्त शर्तें भी लगाईं। मुख्य प्रतिबंधों में से कुछ इस प्रकार हैं:

* जुलूस में भाग लेने वालों की संख्या 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए।* जुलूस के दौरान डीजे संगीत की अनुमति नहीं होगी।* किसी भी हथियार या लाठी की अनुमति नहीं होगी।* आयोजन समिति को प्रतिभागियों की सूची पहले से ही प्रस्तुत करनी होगी।* प्रतिभागियों को पुलिस को अपनी पहचान की एक प्रति प्रदान करनी होगी।* जुलूस के दौरान केवल पीवीसी सामग्री से बने धार्मिक प्रतीकों को ही ले जाया जा सकता है।

कोर्ट ने यह भी निर्दिष्ट किया कि दो अलग-अलग हिंदू संगठन- अंजनी पुत्र सेना और वीएचपी- अलग-अलग समय पर अपने जुलूस निकालेंगे। अंजनी पुत्र सेना का जुलूस सुबह होगा, जबकि वीएचपी का जुलूस शाम को होगा।

पिछले 15 वर्षों से हावड़ा में राम नवमी मनाई जाती रही है, और इस वर्ष का उत्सव एक भव्य आयोजन होने की उम्मीद है, जिसमें विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक समूह अपने-अपने उद्देश्यों के लिए इस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

टॅग्स :राम नवमीCalcutta High Courtपश्चिम बंगालविश्व हिंदू परिषद
Open in App

संबंधित खबरें

भारत'अमित शाह ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन का आधार तैयार करने के लिए SIR का इस्तेमाल किया', ममता बनर्जी ने लगाया आरोप

भारतTMC ने MLA हुमायूं कबीर को पार्टी ने किया सस्पेंड, बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने पर दिया था बयान

भारतक्या नंदीग्राम सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अभिषेक बनर्जी?, 2026 में बन सकते पश्चिम बंगाल सीएम?

क्राइम अलर्ट3 माह पहले दोस्ती, रात 9 बजे बस स्टॉप पर इंतजार, 3 लोग कार से आए और जबरन बैठाया, मादक पदार्थ देकर छेड़छाड़, अल्ताफ आलम अरेस्ट और 2 की तलाश जारी

क्रिकेटSyed Mushtaq Ali T20: 52 गेंद, 148 रन, 8 चौके और 16 छक्के?, अभिषेक शर्मा से दहला बंगाल, 12 गेंद में फिफ्टी, मोहम्मद शमी ने 24 गेंद में लुटाए 61 रन

भारत अधिक खबरें

भारत‘पहलगाम से क्रोकस सिटी हॉल तक’: PM मोदी और पुतिन ने मिलकर आतंकवाद, व्यापार और भारत-रूस दोस्ती पर बात की

भारतIndiGo Flight Cancel: इंडिगो संकट के बीच DGCA का बड़ा फैसला, पायलटों के लिए उड़ान ड्यूटी मानदंडों में दी ढील

भारतरेपो दर में कटौती से घर के लिए कर्ज होगा सस्ता, मांग बढ़ेगी: रियल एस्टेट

भारतModi-Putin Talks: यूक्रेन के संकट पर बोले पीएम मोदी, बोले- भारत न्यूट्रल नहीं है...

भारतPutin India Visit: एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने गले लगाकर किया रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत, एक ही कार में हुए रवाना, देखें तस्वीरें