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राजस्थान: विधानसभा सत्र से पहले आज बसपा 'छोड़ने वाले' 6 विधायकों के मुद्दे पर हाई कोर्ट में सुनवाई, BJP ने भी दायर की याचिका

By पल्लवी कुमारी | Updated: August 5, 2020 05:46 IST

Rajasthan Crisis Updates:बसपा के छह विधायक साल 2019 के सितंबर महीने में पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस विलय से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार को मजबूती मिली और 200 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों की संख्या बढ़कर 107 हो गई।

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ठळक मुद्दे राजस्थान में जारी मौजूदा राजनीतिक रस्साकशी के बीच विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राजभवन व सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ था। राजस्थान विधानसभा सत्र 14 अगस्त से होने वाला है।

जयपुर: राजस्‍थान में सियासी घमाशान जारी है। ताजा अपडेट के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी (बसपा BSP) विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में आज (बुधवार 5 अगस्त) राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आज हाई कोर्ट में सुनवाई सुबह तकरीबन 10.30 बजे शुरू हो सकती है। इस मामले में सीजे इंद्रजीत माहन्ती की खंडपीठ में सुनवाई होगी। राजस्थान विधानसभा सत्र 14 अगस्त से होने वाला है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इससे सत्र आहूत करने के लिए 21 दिन के स्पष्ट नोटिस की अनिवार्यता पूरी हो जाएगी जिस पर राज्यपाल कलराज मिश्र बार-बार जोर दे रहे हैं।

बसपा 'छोड़ने वाले' 6 विधायकों को कांग्रेस विधायक के तौर पर काम करने से रोकने के लिए याचिका दायर

भाजपा विधायक मदन दिलावर और बसपा ने मंगलवार (4 अगस्त) को राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर कर इसके एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी, जिसने बसपा 'छोड़ने वाले' छह विधायकों के कांग्रेस विधायक के तौर पर काम करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। 

दिलावर और बसपा ने पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष सी. पी. जोशी के सितम्बर 2019 के निर्णय को चुनौती दी थी, जिन्होंने बसपा के छह विधायकों को सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल करने की अनुमति दे दी थी। 

बसपा 'छोड़ने वाले' 6 विधायकों को 11 अगस्त को देना था जवाब

भाजपा विधायक दिलावर और बसपा की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति महेन्द्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने 30 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के सचिव और बसपा छोड़ने वाले छह विधायकों नोटिस जारी कर 11 अगस्त तक उसका जवाब देने को कहा था।

न्यायमूर्ति गोयल ने बहरहाल, याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने और बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस विधायक के तौर पर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोकने की दलील को स्वीकार नहीं किया। दिलावर और बसपा के राष्ट्रीय सचिव सतीश मिश्रा ने मंगलवार को अलग-अलग अपील दायर की और मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष उनकी याचिकाओं को शीघ्र सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। 

बसपा के छह विधायक-संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लाखन मीणा, जोगेन्द्र अवाना और राजेन्द्र गुधा पिछले वर्ष सितम्बर में पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कांग्रेस में उनके शामिल होने से 200 सदस्यीय सदन में सत्तारूढ़ दल के विधायकों की संख्या 107 हो गई। 

(पीटीआई-भाषा इनपुट के साथ) 

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