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बृजभूषण शरण सिंह का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा, पूछा - पार्टी से कब बाहर करेंगे?

By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: July 11, 2023 17:18 IST

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछा है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी कब होगी?

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ठळक मुद्देबृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दायर कर दिया हैकांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछे तीखे सवालपूछा- अपने इस चहेते सांसद को पार्टी से कब बाहर करेंगे?

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया है। दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच के आधार पर आरोपपत्र में कहा गया है कि बृजभूषण शरण सिंह पर पीछा करने और छेड़छाड़ के अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। 

इसके बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हैरानी की बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी प्रधानमंत्री चुप हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया गया, "BJP सांसद बृजभूषण सिंह के मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट सामने आ गई है। हैरानी की बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी प्रधानमंत्री चुप हैं। इस मामले में हमारे PM मोदी से कुछ सवाल- PM मोदी, महिला पहलवानों से जुड़े इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? अपने इस चहेते सांसद को पार्टी से कब बाहर करेंगे? BJP सांसद बृजभूषण की गिरफ्तारी कब होगी? आपकी सरकार बृजभूषण को संरक्षण देना कब बंद करेगी?"

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, "विडंबना है कि महिला पहलवानों ने जनवरी 2023 में गठित कमेटी के सामने भी बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे लेकिन कमेटी ने आरोपों को अनदेखा कर दिया। यही नहीं... कमेटी ने खेल मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में भी बृजभूषण के खिलाफ लगे आरोपों पर चुप्पी साध ली। आखिर में जब पहलवानों को अपमानित किया गया तो वह अपने मेडल गंगा में बहाने चले गए, लेकिन तब भी सरकार ने कोई अपील नहीं की।"

बता दें कि आरोप पत्र में यह भी बताया गया है कि सिंह के खिलाफ दर्ज छह मामलों में से एक में उनका उत्पीड़न दोहराया गया और जारी रहा। दिल्ली पुलिस ने धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 354 डी (पीछा करना) सिंह के खिलाफ लगाई है।

छह मामलों में से दो में बृजभूषण शरण सिंह को धारा 354, 354ए और 354डी का सामना करना पड़ा, जबकि शेष चार मामलों में धारा 354 और 354ए का सामना करना पड़ा। यदि दोषी ठहराया जाता है, तो इन आरोपों में पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है। आरोप पत्र 108 गवाहों से जुड़ी जांच पर आधारित है। इनमें से पहलवानों, कोच और रेफरी समेत 15 लोगों ने भाजपा सांसद पर लगे आरोपों का समर्थन किया है।

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