अमहदाबाद, तीन फरवरी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अहमदाबाद जिला सहकारी (एडीसी) बैंक द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में आरोपमुक्त किए जाने का अनुरोध बुधवार को किया।
उन्होंने अदालत से यह अनुरोध शिकायकर्ता के लगातार अनुपस्थित रहने के आधार पर किया है।
राहुल गांधी के वकील पीएस चम्पनेरी ने बताया कि अदालत बैंक के अध्यक्ष एवं शिकायतकर्ता अजय पटेल के आवेदन को रद्द कर चुकी है जिसमें उन्होंने उपस्थित होने से छूट एवं सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था।
वकील ने दावा किया कि पटेल कई मौकों पर सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए।
पटेल का आवेदन अस्वीकार होने के बाद गांधी के वकील ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसपी दुलेरा की अदालत में मामले में आरोप मुक्त करने का आवेदन किया।
वकील चम्पनेरी ने कहा, ‘‘इन दो आवेदनों के खारिज होने से मामले में आरोपी को राहत देने का रास्ता खुलता है। इसलिए हमने आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मामले से मुक्त करने के लिए आवेदन किया है।’’
राहुल गांधी के आवेदन पर अदालत 11 फरवरी को सुनवाई करेगी।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2016 में हुई नोटबंदी के शुरुआती पांच दिनों में बैंक द्वारा 750 करोड़ रुपये के पुराने नोट को बदलने में घोटाला करने का आरोप लगाया गया था जिसपर एडीसी बैंक एवं पटेल ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।