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RSS स्वयंसेवक की मानहानि मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से राहत, 15000 रुपये की मुचलके पर मिली अग्रिम जमानत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 4, 2019 11:36 IST

राहुल गांधी पर आरोप है कि गौरी लंकेश की मौत के 24 घंटे के भीतर, गांधी ने संवाददाताओं से कहा था कि भाजपा, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति पर दबाव बनाया जाता है, पीटा जीता है, हमला किया जाता है और यहां तक कि मार दिया जाता है।

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ठळक मुद्देअदालत ने फरवरी में वकील एवं आरएसएस स्वयंसेवक ध्रुतीमान जोशी की निजी शिकायत के संबंध में गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी को सम्मन जारी किया था। अदालत ने राहुल और येचुरी के खिलाफ सम्मन जारी किया था जबकि सोनिया गांधी तथा माकपा के खिलाफ शिकायत खारिज की थी।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधीआरएसएस स्वयंसेवक द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले के संबंध में अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है। उन्हें 15000 रुपये की राशि पर अग्रिम जमानत दी गई। इससे पहले राहुल गांधी पेशी के लिए  मुंबई पहुंचे थे। बता दें कि यह मामला गांधी द्वारा पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को ‘‘भाजपा-आरएसएस विचारधारा’’ से कथित रूप से जोड़ने से संबंधित है।

एकनाथ गायकवाड़ ने राहुल गांधी की तरफ सेबेल बांड भरा है।  

मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने फरवरी में वकील एवं आरएसएस कार्यकर्ता ध्रुतीमान जोशी की निजी शिकायत के संबंध में गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी को सम्मन जारी किया था। जोशी ने 2017 में गांधी, तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, माकपा और इसके महासचिव येचुरी के खिलाफ शिकायत दायर की थी।

किसी खास मामले की जांच के लिए अदालत से पुलिस को निर्देश की मांग के लिए निजी शिकायत दायर की जाती है। लंकेश की सितंबर 2017 में बेंगलुरू में उनके घर के बाहर कथित रूप से एक दक्षिणपंथी चरमपंथी संगठन के सदस्यों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

जोशी ने आरोप लगाया था कि लंकेश की मौत के 24 घंटे के भीतर, गांधी ने संवाददाताओं से कहा था कि भाजपा, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति पर दबाव बनाया जाता है, पीटा जीता है, हमला किया जाता है और यहां तक कि मार दिया जाता है।

 

अदालत ने राहुल और येचुरी के खिलाफ सम्मन जारी किया था जबकि सोनिया गांधी तथा माकपा के खिलाफ शिकायत खारिज की थी।

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