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राफेल पुनर्विचार याचिका खारिज मामला: राजनाथ ने कहा- SC ने सरकार की निर्णय लेने की पारदर्शिता को मंजूरी दी

By रोहित कुमार पोरवाल | Updated: November 14, 2019 14:27 IST

रक्षा मंत्री सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ''मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और यह हमारी सरकार के रुख का प्रमाण है। हमारी सरकार की निर्णय लेने की पारदर्शिता को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है।''

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ठळक मुद्देराफेल सैदा मामले में देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा पुर्नविचार याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने फैसले का स्वागत किया है और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। रक्षा मंत्री सिंह ने कहा, ''मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और यह हमारी सरकार के रुख का प्रमाण है। हमारी सरकार की निर्णय लेने की पारदर्शिता को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है।''

राफेल सैदा मामले में देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा पुर्नविचार याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने फैसले का स्वागत किया है और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। रक्षा मंत्री सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ''मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और यह हमारी सरकार के रुख का प्रमाण है। हमारी सरकार की निर्णय लेने की पारदर्शिता को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है।''

रक्षा मंत्री ने आगे कहा, ''मुझे लगता है कि रक्षा तैयारियों से संबंधित मामलों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने इसे व्यक्तिगत लाभ के लिए किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी बदनाम करने की कोशिश की। मैं कहना चाहूंगा कि यह विशेष रूप से कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा किया गया।''

बता दें कि शीर्ष अदालत ने भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे के मामले में दिसंबर 2018 के अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाएं गुरुवार (14 नवंबर) को खारिज कर दीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं में कोई कोई दम नहीं है। 

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की पीठ ने याचिकाओं को खारिज किया। पीठ ने याचिकाएं खारिज करते हुए लड़ाकू विमानों के लिये फ्रांस की फर्म दासॉ एविऐशन के साथ हुए समझौते में मोदी सरकार को क्लीन चिट देने के फैसले को दोहराया। 

पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी के साथ ही वकील प्रशांत भूषण ने राफेल सौदे में पुर्नविचार याचिकाएं दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वह 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर फिर से विचार करे। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 36 राफेल लड़ाकू विमान प्राप्त करने के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने की कोई वजह नहीं है। 

पीठ ने कहा, ‘‘हम इन पुनर्विचार याचिकाओं को बगैर किसी मेरिट का पाते हैं।’’ 

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