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Pune Porsche Accident Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी किशोर को बाल सुधार गृह से रिहा करने का दिया आदेश

By रुस्तम राणा | Updated: June 25, 2024 15:31 IST

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 14 जून को उस किशोर लड़के की चाची की याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने 19 मई को पुणे में अपनी पोर्श कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी। उसने आरोप लगाया था कि वह "अवैध" हिरासत में है और उसकी तत्काल रिहाई की मांग की है।

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ठळक मुद्देआरोपी किशोर ने अपनी पोर्श कार को एक बाइक से टकरा दिया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थीबॉम्बे हाई कोर्ट ने 14 जून को आरोपी किशोर की चाची की याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दियाइससे पहले HC ने कहा था कि वह 25 जून को आरोपी किशोर की चाची की याचिका पर आदेश पारित करेगा

मुंबई:बॉम्बे हाई कोर्ट ने 19 मई को पुणे में हुई पोर्श दुर्घटना के मामले में नाबालिग निगरानी गृह से रिहा करने का निर्देश दिया है। आरोपी किशोर ने अपनी पोर्श कार को एक बाइक से टकरा दिया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले 21 जून को, हाई कोर्ट ने कहा था कि वह 25 जून को पुणे में 19 मई को हुई पोर्श दुर्घटना के मामले में आरोपी किशोर की चाची की याचिका पर आदेश पारित करेगा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 14 जून को उस किशोर लड़के की चाची की याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने 19 मई को पुणे में अपनी पोर्श कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी। उसने आरोप लगाया था कि वह "अवैध" हिरासत में है और उसकी तत्काल रिहाई की मांग की है।

लड़के की चाची द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (अदालत में व्यक्ति को पेश करना) याचिका में 17 वर्षीय लड़के की तत्काल रिहाई की मांग की गई है, जो वर्तमान में पुणे के एक निरीक्षण गृह में बंद है। याचिका में कहा गया है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को चाहे किसी भी नजरिए से देखा जाए, यह एक दुर्घटना थी और जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि वह वाहन चला रहा था, वह नाबालिग था।

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