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पीएमसी खाताधारकों को बड़ा झटकाः धन निकासी पर रोक हटाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 18, 2019 11:50 IST

सुप्रीम कोर्ट ने पीएमसी बैंक से नगदी निकालने पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहे इसके खाताधारकों की अपील पर विचार करने से मना कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पीएमसी बैंक के खाताधारक राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने पीएमसी खाताधारकों की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें राहत के लिए हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए। यह याचिका आरबीआई के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें नकद निकासी की सीमा निर्धारित कर दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने पीएमसी बैंक से नगदी निकालने पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहे इसके खाताधारकों की अपील पर विचार करने से मना कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पीएमसी बैंक के खाताधारक राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

पीएमसी बैंक ने एक ही कंपनी को दिया 73% कर्ज, जो एनपीए बन गया पीएमसी बैंक 11,600 करोड़ से ज्यादा जमा राशि के साथ शीर्ष 10 सहकारी बैंकों में से एक है. बैंक ने एचडीआईएल को 6,500 करोड़ का कर्ज दिया है, जो बैंक के कुल कर्ज का 73% है.

एचडीआईएल के कर्ज नहीं चुकाने से संकट आ गया. आरबीआई ने सितंबर में बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है. आरबीआई ने पहले निकासी की सीमा 1000 रु पए तय की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 40 हजार कर दिया गया.

अब प्रतिबंध लागू रहने तक खाताधारक बैंक से केवल 40 हजार रुपए ही निकाल सकेंगे. खाताधारकों में आरबीआई के कर्मचारी भी हैं. उनके 200 करोड़ रु पए से ज्यादा जमा हैं. पैसे फंसने से लोगों में आरबीआई के खिलाफ गुस्सा व्याप्त है.

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