नई दिल्ली: पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा समिति ने फिरोजपुर के एसएसपी को जरूरी कार्रवाई करने में विफल रहने का दोषी पाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए केंद्र को भेजगा।
सीजेआई एनवी रमना ने कहा, "रिपोर्ट कहती है कि एसएसपी फिरोजपुर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे, हालांकि उन्हें पता था कि लोग इकट्ठा हो गए थे।" बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रास्ते पर चलेंगे, लेकिन एसएसपी फिरोजपुर उस पर कार्रवाई करने में विफल रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट के हवाले से कहा, "पर्याप्त बल उपलब्ध होने के बावजूद वह (फिरोजपुर एसएसपी) ऐसा करने में विफल रहे भले ही उन्हें 2 घंटे पहले सूचित किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मार्ग में प्रवेश करेंगे।" सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सरकार को रिपोर्ट भेजेगा ताकि कदम उठाए जा सकें।