नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में ‘डिपोजिट फर्स्ट: 5 लाख रुपये तक गारंटीशुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान’ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी उपस्थित रहेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि जमा बीमा के तहत सभी तरह के खाते मसलन बचत, सावधि, चालू और आवर्ती आते हैं। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिचालन कर रहे सहकारी बैंकों के जमा खाते भी आते हैं। एक बड़े सुधार के तहत सरकार ने बैंक जमा बीमा कवर को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है।
जमा बीमा की सीमा को प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक पांच लाख रुपये तक बढ़ाने के बाद पिछले वित्त वर्ष के अंत तक पूर्ण रूप से संरक्षित खातों की संख्या 98.1 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह 80 प्रतिशत के अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क से कहीं अधिक है।
जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम ने अंतरिम भुगतान की पहली किस्त हाल में जारी की है। यह राशि 16 शहरी सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं को जारी की गई है। इन शहरी सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक ने अंकुश लगाए हैं। एक बयान में कहा गया है कि करीब एक लाख जमाकर्ताओं के वैकल्पिक बैंक खातों में 1,300 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है।
डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, यह रिजर्व बैंक के अधीन एक निगम है, जिसे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम कहा जाता है। असल में यह भारतीय रिजर्व बैंक का सब्सिडियरी है और यह बैंक डिपॉजिट्स पर बीमा कवर उपलब्ध कराता है। अगर कोई बैंक डिफॉल्टर हो जाता है तो उसके हर डिपॉजिटर को मूल रकम और ब्याज मिलाकर अधिकतम 5 लाख रुपये तक की रकम डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अदा करवाएगा।