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झारखंड के स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए अनुमति दी गयी

By भाषा | Updated: July 30, 2021 23:20 IST

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रांची, 30 जुलाई झारखंड में लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया का दायरा बढ़ाते हुए नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों को स्कूल बुलाकर कक्षाएं प्रारंभ करने की विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों को छूट दे दी। साथ ही अब अंतरराज्यीय बसों के संचालन की भी अनुमति दे दी गयी है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक माह बाद हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में शुक्रवार को इस आशय का फैसला लिया गया। बैठक के दौरान कक्षा नौवीं से 12वीं तक ऑफलाइन कक्षा प्रारंभ करने की छूट दे दी गयी लेकिन कक्षा की अवधि अधिकतम चार घंटे की रखी गयी है, जो दोपहर 12 बजे तक ही चल सकेंगी। नयी व्यवस्था में छात्रों को अभिभावकों की अनुमति के बाद ही विद्यालय बुलाया जा सकेगा।

सरकार ने निर्देश दिये हैं कि विद्यालयों में कक्षा में छात्रों को बुलाने के अलावा ऑनलाइन कक्षाओं की भी सुविधा देनी होगी। राज्य में अंतरराज्यीय बस सेवा की भी अनुमति दी गयी है। साथ ही महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में भी छात्रों को कक्षाओं में उपस्थित होने की छूट दी गयी है। इसके अलावा अब राज्य में कोचिंग सेंटर भी संचालित किए जा सकेंगे। हालांकि, कोचिंग सेंटर में 18 वर्ष से अधिक उम्र के छात्र ही जा सकेंगे।

निर्देशों के मुताबिक, अब एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए बसें चलाने की भी अनुमति दी गयी है। हालांकि, इस दौरान कोविड बचाव नियमों का पालन करना होगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक के बाद कहा कि लंबे समय बाद थोड़ी और रियायत दी गई है। कुछ शर्तों के साथ स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा, रेस्त्रां खोलने का समय बढ़ा दिया गया है और अब यह रात्रि दस बजे तक खुल सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस छूट का मतलब यह नहीं है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि चुनौती अभी भी शेष है अतः लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।

झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम यहां हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति में आये सुधार को देखते हुए अगले आदेश तक तमाम छूटें देने की घोषणा की गयी है। इसके तहत सभी दूकानों, सिनेमा हॉल, जिम, रेस्तरां, पार्क, बैंक्वेट हॉल, सामुदायिक भवन आदि को एक अगस्त से रात्रि आठ बजे तक खोलने की अनुमति जारी रखी गयी है।

उन्होंने बताया कि कोरोना की कड़ी तोड़ने के उद्देश्य से सिर्फ शनिवार की रात्रि आठ बजे से सोमवार की सुबह छह बजे तक पहले की तरह लॉकडाउन रखा गया है जिसमें दवा की दूकानों एवं दूध, फल, सब्जियों की दूकानों को खोलने की छूट दी गयी है।

राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब पहली अगस्त की सुबह छह बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा और इस दौरान पहले से लागू अन्य प्रतिबंध जारी रहेंगे।

कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गत 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की थी जो तमाम छूटों के साथ अब अगले आदेश तक जारी रहेगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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