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आयुध संशोधन विधेयक को मंजूरी, अवैध हथियारों के निर्माण पर आजीवन कारावास तक की सजा

By भाषा | Updated: December 10, 2019 19:08 IST

राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, ‘‘ 1959 के अधिनियम में कई विसंगतियां थीं और इस विधेयक के माध्यम से उनको दूर किया जा रहा है।’’

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ठळक मुद्देगैर कानूनी हथियारों को बेचने और तस्करी करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है।पुलिस से शस्त्र छीनने वाले और चुराने वालों के लिये भी सख्त प्रावधान किया गया है।

संसद ने मंगलवार को आयुध संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी जिसमें अवैध हथियारों के निर्माण पर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, ‘‘ 1959 के अधिनियम में कई विसंगतियां थीं और इस विधेयक के माध्यम से उनको दूर किया जा रहा है।’’

उन्होंने कहा कि गैर कानूनी हथियारों को बेचने और तस्करी करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। पुलिस से शस्त्र छीनने वाले और चुराने वालों के लिये भी सख्त प्रावधान किया गया है। प्रतिबंधित गोला-बारूद रखने वालों को 7 से 14 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि त्योहारों, शादी विवाह के मौकों पर फायरिंग करने वालों को अब जेल जाना पड़ेगा। साल 2016 में 169 लोगों की ऐसी हर्ष फायरिंग की घटनाओं में जान गई थी। विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने कहा कि एक लाइसेंस पर तीन शस्त्र तक रखने के प्रावधानों को बरकरार रखा जाना चाहिए। इसे घटा कर दो शस्त्र नहीं करना चाहिए। 

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