नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसे एक दिन पहले राज्यसभा ने पारित किया था। यह कानून सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाता है और सुविधा प्रदान करने वालों के लिए तीन साल तक की कैद और ₹1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान करता है। ऐसे प्लेटफॉर्म का विज्ञापन करने पर दो साल तक की सजा और ₹50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।
उच्च सदन ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 को 26 मिनट में पारित कर दिया। इससे एक दिन पहले लोकसभा ने प्रक्रियागत चिंताओं को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच इसे सात मिनट में पारित कर दिया था। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में सांसदों को बताया कि लोग ऑनलाइन मनी गेमिंग में अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी गँवा रहे हैं।
वैष्णव ने राज्यसभा में कहा, "समय-समय पर समाज सामाजिक बुराइयों से जूझता है। ऐसे में सरकार और संसद का यह कर्तव्य है कि वे इनकी जाँच करें और इन्हें नियंत्रित करने के लिए कानून बनाएँ।" मंत्री ने सरकारी अनुमान का हवाला देते हुए कहा कि 450 मिलियन खिलाड़ियों ने ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफार्मों पर 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान उठाया है।