इंदौर (मध्यप्रदेश), 13 फरवरी जिला प्रशासन ने जैविक खाद के अवैध कारोबार के अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार करके केंद्रीय जेल में बंद करने का आदेश दिया है। प्रशासन के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम) अभय बेड़ेकर ने बताया कि जिलाधिकारी मनीष सिंह ने शैलेंद्र पाटीदार (43) और योगेंद्र सिंह (35) के खिलाफ एनएसए लगाने का आदेश जारी किया।
उन्होंने बताया कि जैविक खाद के अवैध उत्पादन, भंडारण और बिक्री के आरोपों में दोनों व्यक्तियों के खिलाफ शहर के लसूड़िया पुलिस थाने में 11 फरवरी को अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे।
बेड़ेकर ने बताया कि ये मामले कृषि विभाग के एक अधिकारी की शिकायत पर आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के तहत पंजीबद्ध किए गए थे।
इस बीच, कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों के अवैध ठिकानों से जब्त जैविक खाद के नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है और मामले में विस्तृत जांच जारी है।
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