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एएमयू हॉस्टल में बीफ बिरयानी पर नोटिस से विवाद, हिंदू नेताओं ने कुलपति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

By रुस्तम राणा | Updated: February 9, 2025 16:52 IST

यूनिवर्सिटी की ओर से रविवार के मेन्यू में बदलाव, खास तौर पर सुलेमान हॉल में बीफ बिरयानी परोसने के बारे में एक नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर हिंदू संगठनों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है।

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ठळक मुद्देअलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में घिर गई हैसुलेमान हॉल में बीफ बिरयानी परोसने के बारे में एक नोटिस सोशल मीडिया पर वायरलप्रॉक्टर ने किसी भी बदलाव से इनकार करते हुए नोटिस को टाइपोग्राफिकल गलती बताया

अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) एक बार फिर विवादों में घिर गई है। यूनिवर्सिटी की ओर से रविवार के मेन्यू में बदलाव, खास तौर पर सुलेमान हॉल में बीफ बिरयानी परोसने के बारे में एक नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर हिंदू संगठनों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। हालांकि, प्रॉक्टर ने किसी भी बदलाव से इनकार करते हुए नोटिस को टाइपोग्राफिकल गलती बताया है।

शनिवार, 8 फरवरी को प्रसारित इस नोटिस पर सीनियर फूड डाइनिंग हॉल के मोहम्मद फैजुल्लाह और मुजस्सिम अहमद भाटी के हस्ताक्षर हैं। नोटिस में लिखा है, "इस रविवार के लंच मेन्यू में लोगों की मांग के आधार पर बदलाव किया गया है। चिकन बिरयानी की जगह हम बीफ बिरयानी परोसेंगे। यह बदलाव हमारे रेजिडेंट सदस्यों की कई मांगों के जवाब में किया गया है। हमें उम्मीद है कि आपको यह नया बदलाव पसंद आएगा।"

नोटिस में हुई गलती को स्पष्ट करते हुए एएमयू प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने ईटीवी भारत से कहा, "सुलेमान हॉल के मेन्यू में बदलाव को लेकर नोटिस जारी किया गया था। यह टाइपिंग की गलती थी। मेन्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मौजूदा मेन्यू चार्ट के हिसाब से ही खाना परोसा जाएगा। सीनियर फूड डाइनिंग हॉल ने अपने स्तर पर यह नोटिस जारी किया था।" 

नोटिस को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। कई यूजर्स और हिंदू नेताओं ने एएमयू के कुलपति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हिंदूसेना ने अलीगढ़ पुलिस को टैग करते हुए एक्स पर लिखा, "देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब बीफ बिरयानी परोस रही है। हम चाहते हैं कि उन्हें सजा मिले, कृपया उचित कार्रवाई करें।"

एक अन्य यूजर ने लिखा, "अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन समानांतर सरकार चला रहा है? एक नोटिस में दावा किया गया है कि यूपी में सख्त बीफ प्रतिबंध के बावजूद चिकन की जगह बीफ बिरयानी परोसी जाएगी। क्या यह विवाद पैदा करने का प्रयास है या फिर खुला उल्लंघन है? अधिकारियों को इसकी जांच करनी चाहिए।"

उत्तर प्रदेश गोहत्या निवारण अधिनियम, 1955, गोहत्या, गोमांस की बिक्री और परिवहन पर प्रतिबंध लगाता है, और गायों या उनके बच्चों को नुकसान पहुँचाना एक आपराधिक अपराध माना जाता है। 2020 के संशोधन के बाद, गोहत्या पर 10 साल तक की जेल और पाँच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

टॅग्स :अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी (एएमयू)उत्तर प्रदेश
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