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हमने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया, चिदंबरम जब गृह मंत्री थे तो हमारे खिलाफ दायर किये गये थे गलत केस: नितिन गडकरी

By विनीत कुमार | Updated: December 4, 2019 13:36 IST

पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से आईएनएक्स मीडिया केस में बुधवार को जमानत दी गई। चिदंबरम पिछले 105 दिनों से जेल में बंद हैं।

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ठळक मुद्देचिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद सामने आई नितिन गडकरी की प्रतिक्रियागडकरी ने कहा- मौजूदा सरकार ने कभी प्रतिशोध के लिए काम नहीं कियागडकरी ने चिदंबरम पर गृह मंत्री रहने के दौरान बीजेपी नेताओं पर गलत केस दायर करने का भी लगाया आरोप

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मौजूदा सरकार ने कभी भी प्रतिशोध लेने के लिए काम नहीं किया। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को मिली जमानत के बाद गडकरी ने कहा कि यूपीए के शासन में उनके खिलाफ और यहां तक कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत केस दायर किये गये।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार नितिन गडकरी ने कहा, 'हम कभी प्रतिशोध नहीं ले रहे थे। दूसरी ओर जब कांग्रेस के शासन के दौरान चिदंबरम जी गृह मंत्री थे तो उन्होंने मेरे खिलाफ गलत केस फाइल कराए। उन्होंने मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ भी गलत केस दायर करवाए। बाद में हम सभी निर्दोष साबित हुए।'   

चिदंबरम को जमानत मिलने पर गडकरी ने कहा, 'उनके खिलाफ केस में सबूत हैं। जांच हो रही है। अभी मामला कोर्ट के पास और वही इस पर फैसला लेगा।'

बता दें कि चिदंबरम ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के 15 नवंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने 28 नवंबर को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी की थी। पीठ ने कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा। 

कांग्रेस ने चिदंबरम को जमानत दिये जाने के फैसले का स्वागत किया है। चिदंबरम की जमानत को लेकर आए फैसले के बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया कि सच की आखिरकार जीत हुई। साथ ही कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया, 'सत्यमेव जयते'। हालांकि, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा, 'न्याय में देरी, अन्याय है। यह काफी पहले ही मिलना चाहिए था।' 

टॅग्स :नितिन गडकरीपी चिदंबरमनरेंद्र मोदीअमित शाहआईएनएक्स मीडियासुप्रीम कोर्ट
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