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मथुरा ईदगाह के अमीन सर्वेक्षण के आदेश पर 20 जनवरी को आपत्ति दाखिल करेगा मुस्लिम पक्ष

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 25, 2022 21:48 IST

गौरतलब है कि मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह विवाद को लेकर हिन्दू सेना के दावे पर ईदगाह के अमीन सर्वेक्षण की रिपोर्ट 20 जनवरी को तलब की है।

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ठळक मुद्देअदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की हैस्थानीय अदालत के आदेश पर मुस्लिम पक्ष आपत्ति दाखिल करेगावादियों ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का 'पूरा इतिहास' अदालत के समक्ष पेश किया

मथुरा (उत्तर प्रदेश): मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान—शाही मस्जिद ईदगाह मामले में ईदगाह के अमीन सर्वेक्षण के स्थानीय अदालत के आदेश पर मुस्लिम पक्ष आगामी 20 जनवरी को अपनी आपत्ति दाखिल करेगा। शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव एवं अधिवक्ता तनवीर अहमद ने रविवार को कहा ''हम सर्वे सम्बन्धी आदेश पर 20 जनवरी को आपत्ति दाखिल करेंगे।'' 

गौरतलब है कि मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह विवाद को लेकर हिन्दू सेना के दावे पर ईदगाह के अमीन सर्वेक्षण की रिपोर्ट 20 जनवरी को तलब की है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की है। अमीन को उससे पूर्व संबंधित रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। 

वादी के अधिवक्ता शैलेश दुबे के मुताबिक आठ दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता एवं उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में यह दावा किया था कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी।

 वादियों ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का 'पूरा इतिहास' अदालत के समक्ष पेश किया। उन्होंने वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है। 

अदालत ने वादी की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए अमीन द्वारा सर्वेक्षण कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में पहले 22 दिसंबर को अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से ऐसा नहीं हो सका। हालांकि अब अमीन को 20 जनवरी तक ईदगाह की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी।

(कॉपी भाषा एजेंसी)

टॅग्स :मथुराकोर्ट
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