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ममता बनर्जी के बाद तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव ने नया ट्रैफिक कानून लागू करने से किया इनकार, दिया ये जवाब 

By रामदीप मिश्रा | Updated: September 16, 2019 09:35 IST

Motor Vehicle Act: नए कानून में बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग के लिए 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।

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ठळक मुद्देपश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने भी अपने राज्य में नया ट्रैफिक कानून यानि संशोधित मोटर वाहन कानून को लागू करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने भी अपने राज्य में नया ट्रैफिक कानून यानि संशोधित मोटर वाहन कानून को लागू करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि लोग परेशानी की सामना करें।

खबरों के अनुसार, संशोधित मोटर वाहन कानून को तेलंगाना में नहीं लागू करने की घोषणा सीएम के. चंद्रशेखर राव ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस नए कानून को राज्य सरकार लागू करने नहीं जा रही है, लेकि ट्रैफिक उल्लंघन की समस्याओं से निजात पाने के लिए प्रदेश सरकार खुद अपना बनाएगी। 

बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि राज्य संशोधित मोटर वाहन कानून को लागू नहीं करेगा क्योंकि इसके तहत प्रस्तावित भारी जुर्माना आम आदमी पर बहुत बोझ डाल देगा। एक संघीय ढांचे में मोटर वाहन (संशोधन) कानून लागू करने जैसे मुद्दों पर फैसला लेना एक राज्य का विशिष्ट अधिकार होता है। 

उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार पहले ही 'सेफ ड्राइव सेव लाइफ' अभियान शुरू कर चुकी है जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। हम एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं ताकि अभियान हर किसी तक पहुंचे।

नए कानून में बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग के लिए 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। नये नियमों में शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर पहले अपराध के लिये 6 महीने की जेल या 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। जबकि दूसरी बार के अपराध के लिये दो साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। संसद ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 को इस महीने की शुरुआत में पारित किया था। 

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