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SC ने कहा-अगर मोदी सरकार ने खाप पंचायत पर नहीं की कार्रवाई तो कोर्ट उठाएगा कदम

By रामदीप मिश्रा | Updated: January 16, 2018 12:32 IST

CJI दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि खाप पंचायत एक बालिग जोड़े को लव मैरिज करने से नहीं रोक सकती।

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सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर खाप पंचायतों की मनमानी को लेकर नाराजगी जताई है। सर्वोच्च अदालत ने नरेंद्र मोदी सरकार को तलब कर निर्देश दिए हैं कि अगर उसने खाप पंचायतों पर कार्रवाई नहीं की तो वह खुद इस मामले में खुद कदम उठाएगा। ये निर्देश तीन जजों की संवैधानिक पीठ ने निर्देश दिए हैं, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) दीपक मिश्रा कर रहे हैं। इस पीठ में उनके अलावा जजों में एएम खानविल्कर और डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने  नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कोई भी खाप पंचायत एक बालिग जोड़े को लव मैरिज करने से नहीं रोक सकती है और उन पर हमला करना पूरी तरह से गैर-कानूनी है। वहीं, मोदी सरकार की ओर से एएसजी पिंकी आनंद पेश हुईं, जिन्होंने मामले को लेकर कहा कि सरकार महिलाओं की गरिमा और सम्मान को लेकर प्रतिबद्ध है। वह उनके लिए कानून लेकर बनाने भी जा रही है। फिलहाल इस संबंध में बिल लोकसभा में लंबित है।

उल्लेखनीय है सुप्रीम कोर्ट की यह नाराजगी शक्तिवाहिनी संगठन की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आई है। शक्तिवाहिनी संगठन की याचिका में ऑनर किंलिंग जैसे मामलों पर रोक लगाने के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग की गई थी। 

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