लाइव न्यूज़ :

हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक दर्जा: सुप्रीम कोर्ट की फटकार और जुर्माने के बावजूद केंद्र नहीं दाखिल कर रहा हलफनामा, कल मामले की सुनवाई

By विशाल कुमार | Published: March 27, 2022 8:55 AM

साल 2002 में टीएमए पाई मामले में तय दिशानिर्देशों के तहत राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने और कम संख्या में मौजूद स्थानों पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले की कल सुनवाई है लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है।

Open in App
ठळक मुद्दे7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा के लिए केंद्र को चार और सप्ताह दिए थे।31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट 7,500 रुपये का जुर्माना लगाया और इसे चार सप्ताह का एक और मौका दिया।याचिका 2002 के टीएमए पाई मामले में सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के फैसले पर आधारित है।

नई दिल्ली: साल 2002 में टीएमए पाई मामले में तय दिशानिर्देशों के तहत राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने और कम संख्या में मौजूद स्थानों पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले की कल सुनवाई है लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 7 जनवरी को जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने अगस्त 2020 में अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए केंद्र को आखिरी अवसर के रूप में चार और सप्ताह दिए थे।

चूंकि केंद्र इसके बाद भी कोई जवाब दाखिल करने में विफल रहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट्स वेलफेयर फंड में जमा करने के लिए उस पर 7,500 रुपये का जुर्माना लगाया और इसे चार सप्ताह का एक और मौका दिया।

अपना रुख साफ न करने पर सरकार से नाराजगी जताते हुए पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा कि 28 अगस्त, 2020 को हमने आपको नोटिस जारी किया था। 

पीठ ने कहा था कि 12 अक्टूबर, 2020 को हमने जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया। उसके बाद, कितने अवसर चले गए?…यह उचित नहीं है। आपको अपना रुख साफ करना होगा।

नटराज ने एक और अवसर की मांग करते हुए जवाब दिया था निश्चित तौर पर हम स्टैंड लेंगे। यह लगभग तैयार है। केवल कोविड -19 के कारण हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करा सके।

लेकिन जहां 28 मार्च को फिर से मामले की सुनवाई है तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा तैयार की गई एक कार्यालय रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया है। 

जबकि 31 जनवरी के आदेश में सभी तीन प्रतिवादियों गृह मंत्रालय (एमएचए), कानून और न्याय मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय- को सूचित किया गया था।

25 मार्च को तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के वकील ने आज तक न तो जवाबी हलफनामा दाखिल किया है और न ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट्स वेलफेयर फंड में 7,500 रुपये जमा करने का सबूत दिया है। आगे कहा गया कि गृह मंत्रालय के सचिव की ओर से किसी ने वकालतनामा तक दाखिल नहीं किया था।

रिपोर्ट में गृह मंत्रालय के इस मामले को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के शिक्षा एवं कानून मंत्रालय के साथ मामलों को देखने के अनुरोध की जानकारी दी गई है।

उपाध्याय की याचिका 2002 के टीएमए पाई मामले में सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के फैसले पर आधारित है, जिसमें कहा गया था कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 30 के प्रयोजनों के लिए, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्य-वार माना जाना चाहिए।

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टMinorities Commissionगृह मंत्रालयमोदी सरकारmodi government
Open in App

संबंधित खबरें

भारतNEET Controversy LIVE: नीट-यूजी परीक्षा में 24 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल, अनियमितता को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन, यहां देखें 6 मुख्य बातें

भारतNEET Controversy LIVE: एनटीए की याचिका पर नोटिस, आठ जुलाई को सुनवाई, जानें अपडेट

भारतModi 3.0: जवाहर लाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले नरेंद्र मोदी ने रचा इतिहास, जानें देश के पहले पीएम के कार्यकाल में क्या था खास

भारतदिल्ली में जल संकट के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार का यू-टर्न, कहा- दिल्ली के साथ साझा करने के लिए अधिशेष नहीं है

भारतNEET 2024: 1563 अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द! 23 जून को दोबारा परीक्षा, 30 से पहले रिजल्ट

भारत अधिक खबरें

भारतPM Modi-CM NITISH: बिहार के सभी लोगों की इज्जत बेच दी, सीएम नीतीश ने प्रधानमंत्री मोदी के ‘पैर छुए’, प्रशांत का हमला, मुख्यमंत्री अगर न चाहें तो देश में सरकार नहीं बनेगी...

भारतKuwait building blaze: जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को 8-8 लाख रुपये देने की घोषणा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ये किया ऐलान

भारतNarendra Modi-Giorgia Meloni Selfie: वायरल हुई पीएम मोदी संग जॉर्जिया मेलोनी की सेल्फी, इस अंदाज में दिखे दोनों दिग्गज

भारतभारतीय सेना मिला पहला आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र-1, आतंकी ठिकाने तबाह करने में सक्षम, जानें इसकी खासियत

भारतब्लॉग: आतंकवादियों का ढूंढ-ढूंढ कर करना होगा खात्मा