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सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना, आरबीआई ने पूछा- आखिर नियम को क्यों नहीं कर रहे पालन...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: June 14, 2024 22:13 IST

आरबीआई ने 31 मार्च, 2022 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई 2022) के लिए इसका वैधानिक निरीक्षण किया था।

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ठळक मुद्देआरबीआई ने पाया कि बैंक के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही हैं। राशि के एवज में एक कंपनी को कार्यशील पूंजी मांग ऋण स्वीकृत किया था।निर्धारित समय के भीतर ग्राहकों के खाते में जमा नहीं कर पाया।

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 'ऋण और अग्रिम' तथा 'ग्राहक संरक्षण' से संबंधित निर्देशों का पालन न करने पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आरबीआई ने 31 मार्च, 2022 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई 2022) के लिए इसका वैधानिक निरीक्षण किया था। सार्वजनिक क्षेत्र के इस बैंक को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा गया था कि निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

बैंक के जवाब पर गौर करने के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही हैं। बैंक ने सब्सिडी के रूप में सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के एवज में एक कंपनी को कार्यशील पूंजी मांग ऋण स्वीकृत किया था। इसके साथ ही बैंक कुछ अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के मामलों में शामिल राशि को भी निर्धारित समय के भीतर ग्राहकों के खाते में जमा नहीं कर पाया।

आरबीआई ने एक अन्य बयान में कहा कि केवाईसी निर्देश, 2016 सहित कुछ मानदंडों का पालन न करने के लिए सोनाली बैंक पीएलसी पर 96.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि दोनों मामलों में लगाए दंड नियामकीय अनुपालन में खामियों पर आधारित हैं और इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।

टॅग्स :भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)Central Bank of India
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