कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 मई के बाद दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आदेश जारी कर लॉकडाउन को दो सप्ताह के लिए बढ़ाने का फैसला किया। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया।
गृह मंत्रालय ने बताया, "कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी, जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है।
गृह मंत्रालय के अनुसार रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में पूरे भारत में निषिद्ध गतिविधियों के अलावा कुछ गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। ये हैं- साइकल रिक्शा और ऑटो रिक्शा, टैक्सी और टैक्सी एग्रीगेटर्स, इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस, बारबर शॉप्स और स्पा एंड सैलून।
गृह मंत्रालय ने बताया, "ऑरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे। इसके अलावा ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री की अनुमति दी जाएगी।"
कोरोना के कारण 25 मार्च से पूरे देश में लागू है लॉकडाउन
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए 24 मार्च को 21 दिनों (25 मार्च के 14 अप्रैल) के देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था। इसके बाद 14 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन (दूसरा चरण) को 3 मई तक बढ़ाने (15 अप्रैल से 3 मई) की घोषणा की थी।
देशभर में 35 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देशभर में अब तक कोरोना वायरस से 35365 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 1152 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि देश में 9064 लोग इस महामारी से ठीक भी हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति देश से बाहर चला गया है और अभी कोरोना वायरस के 25148 एक्टिव केस मौजूद हैं।