मथुरा: देशद्रोह के आरोपी पीएफआई सदस्यों की पुलिस रिमांड पुनरीक्षण याचिका खारिज

By भाषा | Updated: December 15, 2020 00:43 IST2020-12-15T00:43:33+5:302020-12-15T00:43:33+5:30

Mathura: Police remand revision petition of PFI members accused of treason rejected | मथुरा: देशद्रोह के आरोपी पीएफआई सदस्यों की पुलिस रिमांड पुनरीक्षण याचिका खारिज

मथुरा: देशद्रोह के आरोपी पीएफआई सदस्यों की पुलिस रिमांड पुनरीक्षण याचिका खारिज

मथुरा, 14 दिसंबर उत्तर प्रदेश की मथुरा जनपद की सत्र अदालत ने हाथरस जाते समय गिरफ्तार किए गए देशद्रोह के आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तीन सदस्यों की पुलिस रिमांड के मामले में दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक मामले) शिवराम सिंह तरकर ने बताया, ‘‘देशद्रोह एवं धार्मिक उन्माद पैदा करके दंगा फैलाने के आरोपी पीएफआई के सदस्यों मसूद अहमद, मोहम्मद आलम तथा अतीक उर रहमान के अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी द्वारा पुलिस रिमांड के खिलाफ दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिका आज यहां अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामकिशन ने खारिज कर दी।”

इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता चतुर्वेदी ने कहा कि वह अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।

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Web Title: Mathura: Police remand revision petition of PFI members accused of treason rejected

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