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ममता बनर्जी ने SC के फैसले के खिलाफ बर्खास्त किए गए शिक्षकों का समर्थन करने की कसम खाई, कहा- 'मैं गिरफ्तार हो सकती हूँ, पर परवाह नहीं'

By रुस्तम राणा | Updated: April 7, 2025 13:19 IST

शीर्ष अदालत का यह फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के संबंध में था जिसमें 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) द्वारा कथित स्कूल नौकरियों के लिए नकद घोटाले के लिए नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि नियुक्तियाँ धोखाधड़ी से प्रभावित थीं।

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ठळक मुद्देममता सरकार 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने के SC के फैसले को स्वीकार नहीं किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी से बर्खास्त किए गए शिक्षकों का समर्थन करने की भी कसम खाई शिक्षकों के एक वर्ग को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि उन्हें अपने रुख के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी से बर्खास्त किए गए शिक्षकों का समर्थन करने की भी कसम खाई। शीर्ष अदालत का यह फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के संबंध में था जिसमें 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) द्वारा कथित स्कूल नौकरियों के लिए नकद घोटाले के लिए नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि नियुक्तियाँ धोखाधड़ी से प्रभावित थीं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ममता

कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में प्रभावित शिक्षकों के एक वर्ग को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि उन्हें अपने रुख के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उनके साथ खड़ी है।उन्होंने कहा, "ऐसा मत सोचो कि हमने इसे [निर्णय] स्वीकार कर लिया है। तुम्हारे दुख के कारण हमारा दिल भी दुख रहा है। हम सभी इंसान हैं, और हमारे दिल पत्थर के नहीं बने हैं। इसी वजह से, वे मुझे यह कहने के लिए जेल में डाल सकते हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। जब कोई मुसीबत में होता है, तो हमें यह देखने की ज़रूरत नहीं होती कि कौन लाल, सफेद, पीला या हरा है। हमें उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। हम उनकी गरिमा और सम्मान को बहाल करने की ज़िम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते, जिसके वे हकदार हैं।" 

टॅग्स :ममता बनर्जीसुप्रीम कोर्टपश्चिम बंगाल
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