Malegaon Blast Verdict Today: 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आज मुंबई की स्पेशल कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। जिसमें पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी आरोपी हैं। यह फैसला महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में एक भीड़भाड़ वाले इलाके में मोटरसाइकिल पर बंधे बम के विस्फोट के लगभग 17 साल बाद आया है, जिसमें छह लोग मारे गए थे और 101 घायल हुए थे।
यह घटना देश का पहला आतंकवादी हमला था जिसमें पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और एक सेवारत सैन्य अधिकारी, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सात कथित हिंदू चरमपंथियों के एक समूह पर मुकदमा चलाया गया था।
इस विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 101 अन्य घायल हुए थे। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत देश के सबसे लंबे समय से चल रहे आतंकवादी मामलों में से एक में अपना फैसला सुनाएगी, जिसमें आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) और आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं।
2008 का मालेगांव विस्फोट क्या था?
यह विस्फोट 29 सितंबर, 2008 को मालेगांव के एक मुस्लिम बहुल इलाके के एक चौक पर हुआ था। यह रमजान का महीना था, जब मुस्लिम समुदाय रोजा रखता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह संदेह था कि विस्फोट के पीछे के लोगों ने सांप्रदायिक दरार पैदा करने के लिए, हिंदू नवरात्रि उत्सव से ठीक पहले, मुस्लिम पवित्र महीने का समय चुना था।
स्थानीय पुलिस से जाँच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) को सौंप दी गई।
एटीएस की जाँच में क्या खुलासा हुआ?
एटीएस को संदेह था कि एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) लगाया गया था, जिसके कारण विस्फोट हुआ। जाँच से पता चला कि मोटरसाइकिल का पंजीकरण नंबर नकली था और इंजन नंबर और चेसिस नंबर मिटा दिए गए थे। इसके बाद, मिटाए गए नंबरों की मरम्मत के लिए दोपहिया वाहन को फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजा गया।
जाँच एजेंसी ने खुलासा किया कि बाइक की मालिक प्रज्ञा सिंह ठाकुर थीं और उन्हें 23 अक्टूबर, 2008 को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के बाद, एटीएस ने अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया।
विस्फोट के दो हफ़्ते बाद, कर्नल पुरोहित समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने कथित तौर पर अभिनव भारत नामक एक संगठन बनाया था और उन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (मकोका) के तहत आरोप लगाए गए थे।
एटीएस ने जनवरी 2009 में एक आरोपपत्र दायर किया जिसमें 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था और कहा गया था कि उनका मानना है कि उन्होंने "मुस्लिम लोगों द्वारा किए गए आतंकवादी कृत्यों का बदला लेने के लिए" विस्फोट किया था।
यह मामला 2011 में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) को हस्तांतरित कर दिया गया। एनआईए अपनी जाँच जारी रखे हुए थी, लेकिन आरोपियों ने अपने खिलाफ मकोका के आरोपों को चुनौती देते हुए अदालतों का रुख किया, जिसके तहत उनके इकबालिया बयान दर्ज किए गए थे।
2016 में, एनआईए ने मामले में एक पूरक आरोपपत्र दायर किया और मकोका के तहत आरोपों को हटा दिया। एनआईए ने कहा कि एटीएस द्वारा संगठित अपराध कानून का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया वह "संदिग्ध" था।
एनआईए ने यह भी दावा किया कि एटीएस द्वारा ठाकुर के खिलाफ इकट्ठा किए गए सबूतों में कई खामियाँ पाई गईं, और कहा कि 11 में से केवल सात आरोपियों के खिलाफ ही सबूत मौजूद थे।
यह भी दावा किया गया कि एटीएस का मामला इकबालिया बयानों पर आधारित था, जो अदालत में सबूत के तौर पर स्वीकार्य थे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि एटीएस ने जल्दबाजी में मकोका लगाया था।
एनआईए ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आरोपी के तौर पर हटाने की मांग की, लेकिन एक विशेष अदालत ने कहा कि उनके इस दावे को स्वीकार करना मुश्किल है कि विस्फोट से उनका कोई संबंध नहीं है।
हालांकि अदालत ने एनआईए के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया कि इस मामले में मकोका नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसने कहा कि सात आरोपियों - साध्वी ठाकुर, प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर ओंकारनाथ चतुर्वेदी, अजय राहिरकर और सुधाकर द्विवेदी - पर यूएपीए, आईपीसी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
अदालत ने सबूतों के अभाव में शिवनारायण कलसांगरा, श्यामलाल साहू और प्रवीण तकलकी को मामले से बरी कर दिया। अदालत ने आगे कहा कि दो आरोपियों, राकेश धावड़े और जगदीश म्हात्रे पर केवल शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यह लगभग दो दशकों से चल रहे जटिल, राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में न्याय देने की भारतीय न्यायपालिका की क्षमता की परीक्षा लेगा।