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महाराष्ट्र: मकोका के तहत मुकदमे का सामना कर रहे चार आरोपियों को अदालत ने बरी किया

By भाषा | Updated: August 30, 2021 10:32 IST

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यहां की जिला अदालत ने कथित डकैती के आरोप में कड़े महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत मुकदमे का सामना कर रहे चार लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। विशेष मकोका अदालत के न्यायाधीश वी वाई जाधव ने शनिवार को कहा कि अभियोजन पक्ष चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाया और ऐसे में उन्हें बरी किये जाने की जरूरत है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 18 फरवरी 2010 को ठाणे जिले के भिवंडी में अंजुर फाटा में एक निवेश कंपनी के कार्यालय में हथियारों से लैस पांच व्यक्ति घुसे। उन्होंने कर्मचारियों के साथ मारपीट की और 15,59,500 रुपये नकद, छह मोबाइल फोन और एक सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में दलील दी कि भारतीय दंड संहिता और मकोका की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और इन चार लोगों को मामले में फंसाया गया तथा पुलिस जांच में कई तरह की खामियां हैं। न्यायाधीश ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। वहीं हथियार बंद डकैती मामले के एक और आरोपी पर बाद में मुकदमा चलेगा क्योंकि उस पर लगे आरोप अलग तरह के हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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