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महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने एक ही दिन में लिए 21 फैसले?, क्या जल्द होंगे स्थानीय निकाय चुनाव?

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 4, 2025 16:56 IST

महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी), लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए इस निधि का उपयोग करेगा।

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ठळक मुद्देकेंद्र की राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की तर्ज पर बनाया गया था।रिजर्व बैंक ने 2023 में इसे लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था।300 छात्रों की प्रवेश क्षमता वाला एक नया सरकारी पॉलिटेक्निक भी स्थापित किया जाएगा।

मुंबईः महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर मंगलवार को 21 निर्णय लिये, जो एक बैठक के लिए असामान्य संख्या है। इन फैसलों में राज्य की परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी ‘महा एआरसी लिमिटेड’ को बंद करना भी शामिल है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महा एआरसी लिमिटेड को बंद करने के वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कंपनी की स्थापना सितंबर 2022 में की गई थी, जिसे केंद्र की राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की तर्ज पर बनाया गया था।

लेकिन यह परिचालन शुरू नहीं कर सकी, क्योंकि रिजर्व बैंक ने 2023 में इसे लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था। मंत्रिपरिषद ने विरार-अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडोर परियोजना के लिए हुडको से ऋण लेने के लिए राज्य सरकार की गारंटी को भी मंजूरी दी। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी), लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए इस निधि का उपयोग करेगा।

मंत्रिमंडल ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में नागपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध नागपुर स्थित लक्ष्मीनारायण प्रौद्योगिकी संस्थान को 2025-26 से 2029-30 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए सात करोड़ रुपये की वार्षिक निधि स्वीकृत की। सीएमओ की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, चंद्रपुर जिले के मुल में 300 छात्रों की प्रवेश क्षमता वाला एक नया सरकारी पॉलिटेक्निक भी स्थापित किया जाएगा।

साथ ही 39 शिक्षण और 42 गैर-शिक्षण पदों का सृजन भी किया जाएगा। राजस्व विभाग ने सोलापुर जिले के कुम्भारी में एक आवास परियोजना के लिए अनुपार्जित आय, प्रीमियम और गैर-कृषि कर से छूट प्रदान की, जहां असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30,000 घरों का निर्माण किया जाएगा।

वाशिम जिले के वैगांव में 1.52 हेक्टेयर भूमि स्थानीय ग्राम पंचायत को तीर्थयात्रियों के विश्राम गृह और संबंधित सुविधाओं के निर्माण के लिए निःशुल्क आवंटित की जाएगी। सरकार ने मुंबई के बांद्रा में पट्टे पर लिये गए एक सरकारी भूखंड से सटे 395 वर्ग मीटर के भूखंड पर मामूली किराए पर सुविधाएं प्रदान करने को भी मंजूरी दी।

गैर-कृषि मूल्यांकन और अनुमतियों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिन्हें महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 में शामिल किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने पुणे जिले के घोडनाडी में एक जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय, एक दीवानी अदालत (वरिष्ठ प्रभाग) और एक सरकारी अभियोजक कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी।

छत्रपति संभाजीनगर जिले के पैठण में दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) अदालत के लिए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गयी है। ग्राम पंचायत कर्मचारियों के वेतन भुगतान से जुड़ी कर वसूली की शर्तों को आसान बनाने के ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, जिससे कर्मचारियों को प्रशासनिक राहत मिलेगी।

मछुआरों, मत्स्यपालकों और मत्स्य उद्यमियों को अल्पकालिक कार्यशील पूंजी ऋणों पर चार प्रतिशत ब्याज सहायता प्रदान करने के मत्स्य विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह लाभ मत्स्यपालन क्षेत्र को कृषि-समकक्ष का दर्जा देने के निर्णय के बाद दिया गया है।

अल्पसंख्यक विकास विभाग में, मंत्रिमंडल ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहादत दिवस के उपलक्ष्य में “हिंद की चादर” कार्यक्रम के तहत राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 94.35 करोड़ रुपये मंजूर किए। ये कार्यक्रम नांदेड़, नागपुर, रायगढ़ और अन्य जिलों में आयोजित किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित महाराष्ट्र जन विश्वास अध्यादेश, 2025 के प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दे दी। लोक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कई निर्णय लिये गए, जिनमें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कार्यरत क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि को मंजूरी देने का फैसला भी शामिल है।

स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए इन योजनाओं के तहत उपलब्ध उपचारों की सूची में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन में विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए शहरी स्वास्थ्य निदेशालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 14 मार्च, 2024 तक दस साल की सेवा पूरी कर चुके संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को भी मंजूरी दी।

इस प्रयोजन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीण विकास विभाग में समकक्ष नियमित पद निर्मित किए जाएंगे। परशुराम आर्थिक विकास निगम, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास निगम और श्री वासावी कन्याका आर्थिक विकास निगम की योजनाओं को मंजूरी दी गई। चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग को आवश्यक वित्तीय प्रावधान के साथ बारामती स्थित पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर सरकारी मेडिकल कॉलेज में पांच एसोसिएट प्रोफेसर के पद सृजित करने की अनुमति दी गई।

सरकार ने शहरी विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के तहत वर्धा शहर के रामनगर में एक आवासीय भूखंड के पट्टाधारक को स्थायी स्वामित्व अधिकार प्रदान करने को भी मंजूरी दे दी। नगर निगमों, जिला परिषदों, पंचायत समितियों और नगर परिषदों के लंबे समय से प्रतीक्षित चुनावों के औपचारिक कार्यक्रम जल्द ही घोषित किये जाने की उम्मीद है।

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