रायपुरः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में रायपुर पुलिस ने धार्मिक नेता कालीचरण महाराज को मध्यप्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने कालीचरण की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई है। मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि एमपी पुलिस को बिना बताए कालीचरण को गिरफ्तार कर अंतर्राज्यीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि एमपी डीजीपी ने छत्तीसगढ़ डीजीपी से बात कर गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कर स्पष्टीकरण मांगा है।
छत्तीसगढ़ पुलिस ने बताया कि कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। जांच के दौरान साक्ष्य के आधार पर धारा 153 ए (1) (ए), 153 बी (1) (ए), 295 ए, 505 (1) (बी) को भी शामिल किया गया है।
रायपुर जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने गुरुवार को बताया कि रायपुर पुलिस ने कालीचरण उर्फ अभिजीत धनंजय सराग को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें मध्यप्रदेश के खजुराहो शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास किराए के मकान से तड़के गिरफ्तार किया गया। अग्रवाल ने बताया कि कालीचरण को शाम तक सड़क मार्ग से यहां लाया जाएगा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कालीचरण के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद रायपुर पुलिस के तीन अलग अलग दलों को उनकी तलाश में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली रवाना किया गया था।
रायपुर पुलिस के सात सदस्यीय दल ने कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया। कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कालीचरण को 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश किया जाएगा। बघेल ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा, ‘‘ महात्मा गांधी ने विश्व को शांति, भाईचारे, प्रेम, सत्य, अहिंसा और समानता का संदेश दिया है। ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने यह कार्रवाई की है। उनके परिवार वालों को सूचना दे दी गई है, उनके वकील को सूचना दे दी गई है। 24 घंटे के भीतर उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।’’
वहीं एक अन्य ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘न्याय में इतना विलम्ब नहीं होना चाहिए कि वो अन्याय लगने लगे।’’ मुख्यमंत्री के इस ट्वीट के बाद लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। रायपुर के रावणभाठा मैदान में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलने के आरोप में कालीचरण के खिलाफ रविवार को मामला दर्ज किया गया था। कालीचरण की टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर रायपुर जिले की पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2)(विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) तथा 294 (अश्लील कृत्य) के तहत मामला दर्ज कर लिया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी थी।
कालीचरण महाराज की टिप्पणी को लेकर छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस के नेताओं ने नाराजगी जताई थी। वहीं इस मुद्दे को महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठाया गया था, जहां शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार ने कालीचरण के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इस सिलसिले में हिंदू धर्म गुरु के खिलाफ सोमवार को महाराष्ट्र के अकोला में भी मामला दर्ज किया गया था। भाषा संजीव संजीव शोभना शोभना