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'कानून पार्टनर द्वारा जासूसी की अनुमति नहीं दे सकता': पति-पत्नी के मामले में हाईकोर्ट का आदेश, निजता के मौलिक अधिकार का दिया हवाला

By रुस्तम राणा | Updated: November 1, 2024 13:46 IST

मद्रास उच्च न्यायालय ने साक्ष्य को न्यायालय में अस्वीकार्य माना क्योंकि यह साथी की निजता का उल्लंघन करके प्राप्त किया गया था। अदालत ने कहा कि कानून एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे पर जासूसी करने की अनुमति या प्रोत्साहन नहीं दे सकता।

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ठळक मुद्देहाईकोर्ट एक वैवाहिक विवाद पर विचार कर रहा थाजिसमें पति ने पत्नी की क्रूरता, व्यभिचार और परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग की थीअदालत में सबूत के तौर पर उसका कॉल डेटा रिकॉर्ड पेश किया था

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने आदेश में कहा है कि निजता के मौलिक अधिकार में पति-पत्नी की निजता भी शामिल है। हाईकोर्ट एक वैवाहिक विवाद पर विचार कर रहा था, जिसमें पति ने पत्नी की क्रूरता, व्यभिचार और परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग की थी और अदालत में सबूत के तौर पर उसका कॉल डेटा रिकॉर्ड पेश किया था। हाईकोर्ट ने कहा, "निजता मौलिक अधिकार के रूप में पति-पत्नी की निजता भी शामिल है और इस अधिकार का उल्लंघन करके प्राप्त साक्ष्य अस्वीकार्य है।" उच्च न्यायालय ने साक्ष्य को न्यायालय में अस्वीकार्य माना क्योंकि यह साथी की निजता का उल्लंघन करके प्राप्त किया गया था। अदालत ने कहा कि कानून एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे पर जासूसी करने की अनुमति या प्रोत्साहन नहीं दे सकता।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "विश्वास वैवाहिक संबंधों का आधार बनता है। पति-पत्नी को एक-दूसरे पर पूर्ण विश्वास और भरोसा होना चाहिए। एक-दूसरे पर जासूसी करना वैवाहिक जीवन के ताने-बाने को नष्ट कर देता है। कोई दूसरे पर जासूसी नहीं कर सकता। विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति की बात करें तो यह निर्विवाद है कि उनके पास अपनी स्वायत्तता है। वे यह उम्मीद करने की हकदार हैं कि उनके निजी स्थान पर अतिक्रमण न किया जाए। पत्नी डायरी रख सकती है। वह अपने विचारों और अंतरंग भावनाओं को लिख सकती है। उसे यह उम्मीद करने का पूरा अधिकार है कि उसका पति उसकी सहमति के बिना डायरी की सामग्री नहीं पढ़ेगा। जो डायरी पर लागू होता है, वही उसके मोबाइल फोन पर भी लागू होगा।" 

न्यायालय ने आगे कहा कि यद्यपि कुछ न्यायालयों ने निजता के उल्लंघन में प्राप्त साक्ष्य की स्वीकार्यता के पक्ष में निर्णय देने के लिए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 14 पर भरोसा किया है, लेकिन निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करके प्राप्त साक्ष्य की कोई विधायी मान्यता नहीं है। वैवाहिक बलात्कार के मामले का संदर्भ देते हुए उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया: "माननीय सर्वोच्च न्यायालय अब इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि क्या पत्नी की इच्छा के विरुद्ध पति द्वारा जबरन यौन संबंध बनाना वैवाहिक बलात्कार माना जाएगा। पत्नी की निजता से संबंधित जानकारी को उसकी जानकारी और सहमति के बिना प्राप्त करना सौम्य रूप से नहीं देखा जा सकता। केवल तभी जब यह आधिकारिक रूप से निर्धारित किया जाता है कि निजता के अधिकारों के उल्लंघन में प्राप्त साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है, पति-पत्नी एक-दूसरे की निगरानी का सहारा नहीं लेंगे।"

न्यायालय ने आगे कहा कि कोई यह सोच सकता है कि वैवाहिक कदाचार जिसे राहत प्राप्त करने के लिए साबित करना होता है, उसे साबित करना असंभव हो सकता है। कोर्ट ने कहा, "ऐसा नहीं है। इसे उचित तरीकों से स्थापित और सिद्ध किया जा सकता है। पूछताछ की जा सकती है। प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आरोपित पति या पत्नी को स्पष्ट चेतावनी के साथ हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा जा सकता है कि झूठ बोलने पर झूठी गवाही के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। असाधारण मामलों में, न्यायालय सच्चाई को उजागर करने का काम खुद भी कर सकता है।" न्यायालय ने कहा कि कानून इस आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता कि वैवाहिक कदाचार आदर्श है। यह एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे पर जासूसी करने की अनुमति या प्रोत्साहन नहीं दे सकता।

टॅग्स :Madras High Courtcourt
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