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Land For Jobs Case: राजद प्रमुख लालू यादव और उनके परिवार को बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी मामले में 6.2 करोड़ की संपत्ति जब्त

By एस पी सिन्हा | Updated: July 31, 2023 17:32 IST

Land For Jobs Case: मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित प्रेम गुप्ता, सरला गुप्ता सहित रेलवे के अधिकारी के.के गायल और राकेश सक्सेना को अभियुक्त बनाए गए थे।

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ठळक मुद्देदिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी मामले में सुनवाई हुई।मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी।पटना के सगुना मोड़ के एरिया में इस कंपनी ने 3 एकड़ जमीन दी थी।

पटनाः पूर्व रेल मंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को आज ईडी ने बड़ा झटका देते हुए 6 करोड़ 2 लाख की संपत्ति अटैच कर लिया है। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के नाम से प्रॉपर्टी को तीसरी बार अटैच किया है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की है।

इसमें गाजियाबाद और बिहार की सभी संपत्ति शामिल है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव सहित अन्य आरोपियों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में ईडी ने बिहार, यूपी और दिल्ली की प्रॉपर्टी को अटैच किया है।

बिहार के राजधानी पटना स्थित बिहटा, महुआबाग और दानापुर की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। वही दिल्ली के ’डी’ ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी और यूपी के गाजियाबाद की प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच किया है। इस संबंध में जानकारी ईडी ने साझा की है। आईआरसीटीसी (भारतीय रेल पर्यटन एवं खानपान निगम) टेंडर घोटाले में लालू प्रसाद यादव फंसे हुए हैं।

उनपर आरोप है कि उन्होंने साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में दो होटलों को चलाने का ठेका दे दिया। इसके बदले में उन्हें पटना के सगुना मोड़ के एरिया में इस कंपनी ने 3 एकड़ जमीन दी थी।

इस मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इन सभी को दो साल पहले जमानत मिली थी। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले में तेजस्वी समेत अन्य आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल है।

इस मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित प्रेम गुप्ता, सरला गुप्ता सहित रेलवे के अधिकारी के.के गायल और राकेश सक्सेना को अभियुक्त बनाए गए थे। इससे पहले दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी मामले में सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी।

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