Land for Jobs case: नौकरी के बदले जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू परिवार को राहत मिल गई है। दिल्ली की अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 25 अक्टूबर तय की है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमानत दे दी। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बेटे नौकरियों के बदले जमीन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे। उनके साथ लालू यादव की बेटी और पार्टी सांसद मीसा भारती भी थीं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। अदालत द्वारा पहले जारी किए गए समन के अनुपालन के तहत आरोपी उसके समक्ष पेश हुए। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजनीतिक साजिश में लगे हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। इस मामले में कुछ भी ठोस नहीं है। हमारी जीत निश्चित है।
न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद समन जारी किए थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छह अगस्त को अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दायर की थी। ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर अपना मामला दायर किया।
जांच एजेंसी के अनुसार, यह मामला 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में लालू के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के पश्चिम-मध्य जोन में ग्रुप-डी में हुई भर्तियों से जुड़ा है। आरोप है कि रेलवे में भर्ती होने वाले लोगों ने नौकरी के बदले लालू के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को उपहार स्वरूप जमीन दी थी।