नई दिल्ली: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित जमीन के बदले नौकरी के मामले में समन जारी किया है।
सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद दिल्ली की अदालत ने उनकी बेटी मीसा भारती समेत 14 आरोपियों को 15 मार्च को तलब किया है। लालू यादव हाल ही में सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट कराकर स्वदेश लौटे हैं। भारतीय रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है।
रेलवे भर्ती घोटाला मामले में लालू यादव के करीबी और पूर्व विधायक भोला यादव और हृदयानंद चौधरी भी आरोपी हैं। राजद नेता भोला यादव को सीबीआई ने 27 जुलाई को गिरफ्तार किया था। भोला वर्ष 2004 और 2009 के बीच तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) थे।
सीबीआई के आरोपों के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया न केवल अनुचित थी बल्कि अयोग्य उम्मीदवारों को काम पर रखकर आरोपी ने औने-पौने दामों पर जमीन भी हड़प ली। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि 2004-2009 की अवधि के दौरान रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव ने समूह में स्थानापन्न की नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन-जायदाद के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।
मामले में दर्ज प्राथमिकी में सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि "इसके बदले, विकल्प, जो स्वयं पटना के निवासी थे या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से, लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों और एक निजी कंपनी के पक्ष में पटना स्थित अपनी जमीन बेच दी और उपहार में दे दी।