लाइव न्यूज़ :

लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी आशीष मिश्रा टेनी को अंतरिम जमानत

By शिवेंद्र राय | Updated: January 25, 2023 12:51 IST

अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में प्रदर्शन कर रहे चार किसानों की मौत गाड़ी से कुचल जाने के के कारण हो गई थी। आरोप है कि केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने विरोध कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी।

Open in App
ठळक मुद्देआशीष मिश्रा टेनी को मिली अंतरिम जमानतलखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी हैं आशीष मिश्रा टेनीसुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दिया फैसला

नई दिल्ली: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा टेनी को सशर्त जमानत दे दी है।  मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया था। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब सशर्त जमानत दे दी है।

बता दें कि आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में प्रदर्शन कर रहे किसानों गाड़ी से रौंद दिया था जिसमें चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। आशीष मिश्रा टेनी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा टेनी की वकालत वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी कर रहे हैं। आशीष मिश्रा पिछले एक साल से जेल में है।  सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा में आशीष मिश्रा टेनी की की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने दलील देते हुए कहा था कि इस मामले में 400 से ज्यादा गवाह हैं। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए तो पांच साल तक ट्रायल ही चलेगा। ऐसे में मेरे मुवक्किल का क्या होगा? 

हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने  आशीष मिश्रा टेनी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में दलील दी थी कि यह बहुत ही गंभीर अपराध है। अगर ऐसे मामले में जमानत दी गई तो समाज में गलत संदेश जाएगा।

आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध करने वाले लोगों की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ये केस लड़ रहे हैं। जमानत याचिका का विरोध करते हुए दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति का बेटा है और लखीमपुर में हुई घटना एक साजिश और सुनियोजित तरीके से की गई हत्या थी। दुष्यंत दवे ने ये भी कहा था कि आरोपी को जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। 

टॅग्स :लखीमपुर खीरी हिंसासुप्रीम कोर्टयूपी क्राइमउत्तर प्रदेश
Open in App

संबंधित खबरें

ज़रा हटकेबनारस में सीएम यादव श्री राम भंडार में रुके और कचौड़ी, पूरी राम भाजी और जलेबी का स्वाद लिया?, वीडियो

भारतवाराणसी का रोम-रोम हुआ रोमांचित, दर्शकों ने देखा कैसा था सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन, देखें Photos

क्राइम अलर्ट'ग़ज़वा-ए-हिन्द' मकसद था: यूपी में पाकिस्तान से जुड़ा आतंकी मॉड्यूल पकड़ा गया, हमले की साज़िश रचने के आरोप में 4 गिरफ्तार

भारतउत्तर प्रदेश उपचुनाव 2026ः घोसी, फरीदपुर और दुद्धी विधानसभा सीट पर पड़ेंगे वोट?, 2027 विस चुनाव से पहले सेमीफाइनल, सीएम योगी-अखिलेश यादव में टक्कर?

क्राइम अलर्टUP VIRAL VIDEO: 1 साल पहले निकाह, तलाक के बाद मायके रह रही है पूर्व पत्नी रेशमा?, पति रहीस ने बाइक में बांधकर घसीटा, वीडियो

भारत अधिक खबरें

भारतTamil Nadu Election 2026: क्या CBSE का नया सिलेबस भाषा विवाद की जड़? सीएम स्टालिन ने कहा- "भाषा थोपने का सुनियोजित प्रयास"

भारतFire Accident: ONGC मुंबई हाई प्लेटफॉर्म पर भीषण आग, 10 लोग घायल; राहत और बचाव कार्य जारी

भारतElection 2026: केरल में चुनावी हिंसा! शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन को भी पीटा, 5 धरे गए

भारतदेश के लिए समर्पित ‘एक भारतीय आत्मा’

भारतराष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीः उत्तरार्द्ध में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष