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कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर: हाईकोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, 'केंद्रीय एजेंसी को सौंपे दस्तावेज'

By आकाश चौरसिया | Updated: August 13, 2024 16:51 IST

कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर: आरजी कर सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक का शव शुक्रवार सुबह बरामद किया गया था, जिसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए।

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ठळक मुद्देकोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर: हादसे के बाद हाईकोर्ट सख्तकोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर: सीबीआई जांच के दिए आदेश कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर: साथ में कहा कि बुधवार तक केंद्रीय एजेंसी को सौंपे सभी दस्तावेज

कोलकाता डॉक्टर मर्डर-रेप: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक जूनियर डॉक्टर चिकित्सक से कथित दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में जांच मंगलवार को सीबीआई को हस्तांतरित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया कि केस डायरी आज शाम तक केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपी जाए और अन्य सभी दस्तावेज बुधवार सुबह 10 बजे तक उसे सौंपे। 

आरजी कर सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक का शव शुक्रवार सुबह बरामद किया गया था, जिसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस सिलसिले में शनिवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसे बताया जा रहा है कि वो अस्पताल में संविदा पर काम कर रहा था।

उच्च न्यायालय ने प्रदेश में आंदोलन कर रहे चिकित्सकों से हड़ताल समाप्त करने की भी अपील की और कहा कि उनके ऊपर (चिकित्सकों पर) पवित्र दायित्व है। 

कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर जाने के लिए कह दिया है, साथ में कहा कि वह बहुत ताकतवर है। प्रिंसिपल संदीप घोष उसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल है, जहां रेजिडेंट डॉक्टर के साथ अपराध हुआ। जैसे-जैसे यह मामला तूल पकड़ता गया, वैसे ही प्रिंसिपल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कुछ घंटों के भीतर उन्हें दोबारा नियुक्त किया गया। 

पीड़िता और स्टाफ की सुरक्षा को लेकर खड़े हुए सवाल पर डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने त्याग के बाद घोषणा की थी कि पीड़िता उनकी बेटी की तरह थी, मैं इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्याग देता हूं। लेकिन उन्हें फिर से 24 घंटे बाद कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल के तौर पर नियुक्त किया गया।

टॅग्स :कोलकाताCalcutta High Courtकांग्रेसCongressMamta Banerjee
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