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KCC Scheme: अब तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए नहीं किया आवेदन तो अभी करें अप्लाई, जानें पात्रता-ब्याज दर और बहुत कुछ

By अंजली चौहान | Updated: August 11, 2023 14:39 IST

'किसान क्रेडिट कार्ड' छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यहां आपको योजना के बारे में जानने की जरूरत है।

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ठळक मुद्देकिसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र किसान अप्लाई कर सकते हैं भारतीय बैंकों में जाकर इसे अप्लाई किया जा सकता है केसीसी योजना किसानों को किसी भी समय कृषि उत्पादों और सेवाओं को क्रेडिट पर खरीदने में मदद करती है।

KCC Scheme: सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई गई किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) को लेकर आरबीआई ने जरूरी सूचना दी है। आरबीआई ने डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से बिना किसी दिक्कत के ऋण वितरण के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है।

इससे लागत में कमी, त्वरित संवितरण और स्केलेबिलिटी के मामले में ऋण देने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। गौरतलब है कि केसीसी योजना किसानों को किसी भी समय कृषि उत्पादों और सेवाओं को क्रेडिट पर खरीदने में मदद करती है। 

आरबीआई के बयान के अनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी खेती और अन्य जरूरतों के लिए एक लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ सिंगल विंडो के तहत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है।

केसीसी योजना के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) जिनमें किरायेदार किसान, पट्टेदार आदि केसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए उधारकर्ता की उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 75 वर्ष होनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में, एक सह-उधारकर्ता होना अनिवार्य है जो कानूनी उत्तराधिकारी हो।

जानकारी के अनुसार, भारत में कई बैंक किसान क्रेडिट कार्ड योजना की पेशकश करते हैं जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आदि।

केसीसी पर ब्याज दर उसकी क्रेडिट सीमा के साथ-साथ एक बैंक से दूसरे बैंक में भिन्न होती है। अन्य शुल्क और शुल्क जैसे प्रसंस्करण शुल्क, बीमा प्रीमियम आदि जारीकर्ता बैंक के विवेक पर निर्धारित किए जाते हैं।

जिन फसलों के लिए ऋण दिया गया है, उनकी अनुमानित कटाई और विपणन अवधि के अनुसार बैंकों द्वारा पुनर्भुगतान अवधि तय की जा सकती है।

आम तौर पर, आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, निवेश ऋण के लिए लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार गतिविधि/निवेश के प्रकार के आधार पर सावधि ऋण घटक 5 साल की अवधि के भीतर चुकाया जाना चाहिए।

वित्तपोषण करने वाले बैंक अपने विवेक से निवेश के प्रकार के आधार पर सावधि ऋणों के लिए लंबी पुनर्भुगतान अवधि प्रदान कर सकते हैं।

कैसे करें आवदेन?

जो लोग केसीसी कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे यह सुविधा प्रदान करने वाले किसी भी बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

1- सबसे पहले आप बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको  'कार्ड' के अंतर्गत 'किसान क्रेडिट कार्ड' का ऑप्शन होगा।

2- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पीएम किसान क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा।

3- इसके बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर दें।

वहीं, जो लोग ऑफलाइन लागू करना चाहते हैं, वे आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, 'किसान क्रेडिट कार्ड' योजना प्रदान करने वाली निकटतम बैंक शाखा में जा सकते हैं और भरे हुए फॉर्म को जमा कर सकते हैं।

मालूम हो कि पात्र फसलों को प्रीमियम भुगतान पर 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के अंतर्गत कवर किया जा सकता है। उधारकर्ताओं को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा (जहां भी लागू हो) का विकल्प चुनना चाहिए।गौरतलब है कि आईडी प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि आवश्यक है। इसके अलावा, राजस्व अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित भूमि का प्रमाण, एकड़ के साथ फसल पैटर्न (उगाई गई फसल), ऋण सीमा के लिए सुरक्षा दस्तावेज, पासपोर्ट आकार की तस्वीरें जमा की जानी चाहिए।

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