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महाराष्ट्र भूमि क्रय मामले में खडसे के दामाद की जमानत अर्जी खारिज

By भाषा | Updated: September 3, 2021 20:50 IST

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मुंबई की एक विशेष अदालत ने पुणे में 2016 में सरकारी जमीन खरीदने के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खडसे के दामाद गिरीश चौधरी की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। चौधरी ने अपनी जमानत याचिका में वकील मोहन तेकवडे के माध्यम से कहा था कि उन्हें मामले में बलि का बकरा बनाया गया है और इसमें धनशोधन रोकथाम कानून के प्रावधान लागू नहीं होते क्योंकि उन्होंने किसी धनराशि का गबन नहीं किया है। विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने चौधरी को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस बीच मामले में जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चौधरी और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। ईडी ने आरोप लगाया है कि चौधरी और खडसे ने पुणे के पास भोसारी में सरकारी जमीन 3.75 करोड़ रुपये में खरीदी थी जिसकी वास्तविक कीमत 31.01 करोड़ रुपये है। ईडी ने कहा था कि ऐसा लगता है कि खडसे ने लेन-देन में अपने पद का दुरुपयोग किया था जो जमीन सौदे के समय राज्य के राजस्व मंत्री थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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