कोच्चि (केरल), तीन अगस्त यहां की एक अदालत ने तीन साल पहले कोच्चि मेट्रो में कथित हंगामे से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीतला और वी डी सतीशन सहित कांग्रेस नीत यूडीएफ के दो दर्जन से अधिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को मंगलवार को बरी कर दिया।
यूडीएफ नेताओं के वकील मोहम्मद सियाद ने बताया कि उन सभी को यहां अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सांसदों व विधायकों के लिए विशेष अदालत) ने 2017 में कोच्चि मेट्रो के एक अधिकारी की शिकायत पर अलुवा में दर्ज किए गए मामले में बरी कर दिया है।
चांडी और कांग्रेस के अन्य नेताओं पर 20 जून 2017 को ‘जनकीय यात्रा’ के दौरान कोच्चि मेट्रो ट्रेन में हंगामा करने का आरोप था। इन नेताओं में यूडीएफ संयोजक एम एम हसन, पूर्व मंत्री ए. मुहम्मद, एर्नाकुलम सांसद हिबी इडन, विधायक शफी परमबिल और पीसी विष्णुनाथ शामिल थे।
इस विरोध यात्रा का नेतृत्व चांडी ने किया था, जो कोच्चि मेट्रो के उद्घाटन के दौरान यूडीएफ नेताओं की अनदेखी करने के विरोध में की गई थी।
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