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केरल उच्च न्यायालय ने सोना तस्करी मामले में आरोपी को जमानत दी

By भाषा | Updated: August 31, 2021 18:24 IST

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केरल उच्च न्यायालय ने जून 2021 में कालीकट के करीपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी के मामले में कथित रूप से सरगना एक आरोपी को मंगलवार को जमानत देते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने आज तक छानबीन पूरी नहीं की है और वह राहत का हकदार है। न्यायमूर्ति शिरसी वी. ने अर्जुन अयंकी को कई शर्तों के साथ जमानत दी। आरोपी को पांच लाख रुपये की जमानत राशि के साथ इतनी ही राशि के दो मुचलके भी भरने होंगे। आरोपी को अदालत की अनुमति के बिना राज्य नहीं छोड़ने और उसे तीन महीने तक कन्नूर जिले में प्रवेश नहीं करने का भी निर्देश दिया गया। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी के खिलाफ ‘‘बहुत गंभीर’’ प्रकृति के आरोप हैं और चूंकि जांच एजेंसी आज तक छानबीन पूरी नहीं कर पाई है इसलिए ‘‘वह स्वत: ही जमानत का हकदार है।’’ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय के समक्ष यहां 28 जून को पेश हुए अयंकी को एजेंसी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। अयंकी की भूमिका 21 जून को शफीक की गिरफ्तारी के बाद सामने आई, जब उसने कथित तौर पर हवाई अड्डे से 2,332 ग्राम सोने की तस्करी करने की कोशिश की। अदालत ने कहा कि तस्करी एक वास्तविक खतरा है क्योंकि यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करता है और बुरा प्रभाव डालता है। अदालत ने कहा कि सीमा शुल्क विभाग की चौकसी और नियमित रूप से मामले दर्ज किए जाने के बावजूद सोने का अवैध व्यापार दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। पीठ ने कहा, ‘‘फिर भी अधिकारी विभिन्न कारणों से इस पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लगा सके हैं।’’ कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, करीपुर की वायु सीमा शुल्क खुफिया इकाई के अधिकारियों ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 21 जून को शफीक को रोका और उसके सामान से 2,332 ग्राम वजन का 24 कैरेट सोने का सिलेंडर जब्त किया, जिसकी कीमत 1.11 करोड़ रुपये थी। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि जब शफीक हवाई अड्डे पर पहुंचा, तो अयंकी खेप प्राप्त करने के लिए बाहर इंतजार कर रहा था। अयंकी को जब पता चला कि शफीक पकड़ा गया है तो वह वहां से फरार हो गया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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