प्रेस को 'लक्ष्मण रेखा' खींचनी चाहिए': मीडिया ट्रायल को लेकर केरल हाईकोर्ट
By रुस्तम राणा | Published: November 8, 2024 11:22 PM2024-11-08T23:22:29+5:302024-11-08T23:25:18+5:30
केरल हाईकोर्ट के पांच जजों की बेंच ने कहा, "जबकि अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक है, यह मीडिया को कानूनी अधिकारियों के फैसले पर पहुंचने से पहले किसी आरोपी के दोषी या निर्दोष होने का फैसला करने का 'लाइसेंस' नहीं देता है।"
Kerala High Court on media trial: केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मीडिया आउटलेट्स को चल रही जांच या आपराधिक मामलों पर रिपोर्टिंग करते समय जांच या न्यायिक अधिकारियों की भूमिका निभाने से बचना चाहिए। जस्टिस ए.के. जयशंकरन नांबियार, कौसर एडप्पागथ, मोहम्मद नियास सीपी, सीएस सुधा और श्याम कुमार वीके की पांच जजों की बेंच ने कहा, "जबकि अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक है, यह मीडिया को कानूनी अधिकारियों के फैसले पर पहुंचने से पहले किसी आरोपी के दोषी या निर्दोष होने का फैसला करने का 'लाइसेंस' नहीं देता है।"
पीठ ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अप्रतिबंधित रिपोर्टिंग से राय में पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है और न्यायिक परिणामों के प्रति जनता में अविश्वास पैदा हो सकता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि मीडिया द्वारा की जाने वाली सुनवाई जनता की राय को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती है और संदिग्धों के बारे में "पूर्व-निर्णय" ले सकती है, जो प्रभावी रूप से "कंगारू अदालत" के रूप में काम करती है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मीडिया को तथ्यों की रिपोर्ट करने का अधिकार है, लेकिन उसे सावधानी बरतनी चाहिए और अभी भी जांच के अधीन मामलों पर निर्णायक राय व्यक्त करने से बचना चाहिए।
न्यायाधीशों ने चेतावनी दी कि ऐसा करने से न केवल अभियुक्त के अधिकारों का उल्लंघन होता है, बल्कि बाद में न्यायिक परिणाम मीडिया के चित्रण से अलग होने पर जनता का विश्वास भी खत्म होने का जोखिम होता है। पीठ ने कहा, "यह वांछनीय है कि मीडिया समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे और न्यायपालिका और जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण किए बिना खुद ही 'लक्ष्मण रेखा' खींचे और यह सुनिश्चित करे कि कोई मीडिया ट्रायल न हो, जो निष्पक्ष सुनवाई के लिए पूर्वाग्रह पैदा करता है और अभियुक्त और पीड़ित की निजता और गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।"
मीडिया ट्रायल "नैतिक सावधानी और निष्पक्ष टिप्पणी की सीमाओं को पार कर जाते हैं" और अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले ही संदिग्ध या आरोपी को दोषी या निर्दोष के रूप में पेश करते हैं, यह आगे कहा गया। इसने कहा कि यह संविधान के तहत गारंटीकृत "आरोपी, पीड़ित और गवाहों के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का घोर उल्लंघन" है।
यह निर्णय तीन रिट याचिकाओं के जवाब में जारी किया गया था, जिसमें सक्रिय जांच और चल रहे परीक्षणों को कवर करने में मीडिया की शक्तियों को प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी। "मीडिया ट्रायल" पर चिंताओं के कारण, उच्च न्यायालय के पहले के फैसले के बाद, इन याचिकाओं को 2018 में एक बड़ी बेंच को भेजा गया था।
अपने विस्तृत आदेश में, अदालत ने रेखांकित किया कि मीडिया को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है, खासकर जब यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की निजता और गरिमा के अधिकार के साथ संघर्ष करती है।