बेंगलुरु:कर्नाटक सरकार ने मल्टीप्लेक्स सहित सभी सिनेमाघरों में फिल्म टिकट की कीमत 200 रुपये तय कर दी, और इसमें सभी कर शामिल नहीं हैं। जारी की गई अधिसूचना सभी भाषाओं में फिल्मों के सभी प्रदर्शनों पर लागू होती है। यह निर्णय नए संशोधित कर्नाटक सिनेमा (विनियमन) संशोधन नियम, 2025 के तहत लिया गया है।
कौन से सिनेमाघर 200 रुपये की मूल्य सीमा से मुक्त हैं?
हालाँकि, 200 रुपये की राज्यव्यापी मूल्य अधिसूचना प्रीमियम सुविधाओं वाले मल्टी-स्क्रीन सिनेमाघरों पर लागू नहीं होती है, जिनमें 75 या उससे कम सीटें हैं। जुलाई में, राज्य सरकार ने कर्नाटक सिनेमा (नियंत्रण) अधिनियम, 1964 (कर्नाटक अधिनियम संख्या 23, 1964) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक सिनेमा (नियंत्रण) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए मसौदा नियम बनाए।
सरकार हितधारकों से प्रतिक्रिया लेने के लिए तैयार थी और 15 दिनों के भीतर जवाब मिलने की उम्मीद थी। प्राप्त आपत्तियों और सुझावों की गहन समीक्षा के बाद ही नए टिकट मूल्य नियम लागू किए गए।
नई कीमत कब लागू होने की उम्मीद है?
जारी अधिसूचना के अनुसार, 200 रुपये की निश्चित मूवी टिकट की कीमत आधिकारिक राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी। यह राज्य द्वारा मूवी टिकट की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
कर्नाटक फिल्म उद्योग सक्रिय रूप से फिल्म टिकटों की कीमतों पर अंकुश लगाने की वकालत कर रहा है, खासकर कन्नड़ फिल्मों के लिए, जो अक्सर अन्य भाषाओं की फिल्मों की महंगी स्क्रीनिंग के कारण दब जाती हैं। फिल्म टिकटों की कीमत 200 रुपये तय करने की नवीनतम अधिसूचना एक कदम आगे है और सिनेमा प्रेमियों के लिए एक बेहद जरूरी राहत है।