पत्रकार राणा अय्यूब ने दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी के फंड अटैचमेंट के खिलाफ दायर की याचिका
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: August 17, 2022 06:26 PM2022-08-17T18:26:53+5:302022-08-17T18:34:47+5:30
पत्रकार राणा अय्यूब ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते अपील की कि ईडी द्वारा पीएमएलए एक्ट के तहत उनके फंड को जब्त किये हुए 180 दिन पूरे हो चुके हैं, लिहाजा कोर्ट ईडी को निर्देश दे कि वो उनके फंड को फ्री कर दें।
दिल्ली: पत्रकार राणा अय्यूब ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके फंड को अटैच किये जाने को चुनौती दी है। राणा ने बुधवार को याचिका दायर करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की कि चूंकि ईडी द्वारा उनके फंड को जब्त किये 180 दिन पूरे हो चुके हैं, जो अस्थाई अटैचमेंट तय अवधि होती है। लिहाजा कोर्ट ईडी को निर्देश दे कि वो उनके फंड को फ्री कर दें।
याचिका में अय्यूब ने यह भी कहा कि है कि ईडी द्वारा की जा रही धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की जांच बदस्तूर जारी है और वो जांच में एजेंसी को पूरा सहयोग कर रही हैं।
जानकारी के मुताबिक राणा अय्यूब पर आरोप है कि उन्होंने केट्टो.कॉम नाम की एक वेबसाइट के माध्यम से चैरिटी के लिए फंड इकट्ठा किया, उसके उन्होंने कथिततौर पर अन्य जगहों पर दुरुपयोग किया। इस कारण ईडी इस मामले में अय्यूब पर लगे आरोपों की पीएमएलए के तहत जांच कर रहा है।
जांच के क्रम में ईडी ने फरवरी में पत्रकार राणा अय्यूब की 1.77 करोड़ रुपये की संपत्ति को यह दावा करते हुए अटैच कर लिया था कि वो पता लगाना चाहती है कि राणा ने इस धन को कहां से अर्जित किया है।
इसके साथ ही ईडी ने दावा किया कि उसने जांच में पाया है कि राणा ने दान के नाम पर पूरी तरह से पूर्व नियोजित और व्यवस्थित तरीके से धन जुटाया, लेकिन उसका इस्तेमाल उन्होंने फंड जमा करने के उद्देश्य के लिए नहीं किया बल्कि उसका व्यय वो कहीं दूसरे मद में कर रही थीं।
इसने साथ ही ईडी ने अपने आरोपों में कहा अय्यूब ने कुछ धनराशी को अलग से जमा करने के लिए एक अलग करंट बैंक अकाउंट खोला था और केट्टो.कॉम के जरिये इकट्ठा किये गये सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपये अलग से थे। जिनका किसी भी राहत कार्य के लिए उपयोग नहीं किया।
ईडी की सवालों के घेरे में चल रही राणा अय्यूब को एजेंसी ने मुंबई एयरपोर्ट पर यूके जाने वाली फ्लाइट में बैठने से रोक दिया गया था। जिसके बाद अप्रैल में राणा अय्यूब विदेश यात्रा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की शरण में पहुंची थीं और उन्होंने कोर्ट से कहा कि उन्हें इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट्स में भाषण देने के लिए बुलाया गया है लेकिन ईडी उन्हें जाने से रोक रही है। जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ विदेश यात्रा की अनुमति दी थी।