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कन्हैया कुमार के खिलाफ JNU का फैसला अवैध और गैर-कानूनी: दिल्ली हाई कोर्ट

By भारती द्विवेदी | Updated: July 20, 2018 18:52 IST

अनुशासनात्मक नियमों के उल्लंघन के आरोप में पांच सदस्यीय पैनल ने उमर खालिद समेत 13 अन्य छात्रों पर जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद छात्रों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।

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नई दिल्ली, 20 जुलाई: जवाहर लाल यूनिवर्सिटी (JNU) के छात्र कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कन्हैया कुमार के ऊपर प्रशासन द्वारा लगाए गए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि  कॉलेज प्रशासन द्वारा कन्हैया कुमार को दंडित करने का निर्णय गैरकानूनी, तर्कहीन और बेवजह है। साथ ही कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन को आदेश दिया है कि वो इस मामले में ठीक ढंग से सुनवाई करे।

बता दें कि संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने को लेकर साल 2016 में जेएनयू में एख कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उस कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भारत-विरोधी नारे लगाए गए थे। जिसमें कन्हैया कुमार और उमर खालिद को नाम भी शामिल था। इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी की अपीली प्राधिकरण ने कन्हैया पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। 18 जुलाई को इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए कहा था कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ लगे जुर्माने पर प्रशासन 20 जुलाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। इस मामले में कन्हैया कुमार को 23 दिन की जेल की सजा भी हुई थी।

अनुशासनात्मक नियमों के उल्लंघन के आरोप में पांच सदस्यीय पैनल ने उमर खालिद समेत 13 अन्य छात्रों पर जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद छात्रों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।

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टॅग्स :कन्हैया कुमारजवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू)दिल्ली हाईकोर्ट
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