अगर आपने अब तक नहीं भरा है ITR तो देख लें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये ट्वीट
By स्वाति सिंह | Updated: December 24, 2020 13:26 IST2020-12-24T13:23:12+5:302020-12-24T13:26:20+5:30
सरकार के आदेश के अनुसार अगर आप आईटीआर समय से जमा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अक्सर यह देखा जाता है कि आम लोगों को आईटीआर जमा करने में समस्याएँ आती हैं लेकिन कुछ ऐसे दस्तावेज़ हैं जिनके होने पर आईटीआर जमा करने के दौरान कोई परेशानी नहीं होती है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस बात का ख्याल रखता है कि किसी से टैक्स रिटर्न भरने में देरी न हो जाए।
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख नजदीक आ रही है। रिटर्न दाखिल करना सालों से कठिन माना जाता रहा है और इसके पीछे की वजह साफ है, क्योंकि इसमें लोगों को अपने आय से लेकर संपत्ति तक का ब्यौरा देना पड़ता है। 31 दिसंबर 2020 तक रिटर्न फाइल नहीं करने वालों को पेनाल्टी चुकानी पड़ सकती है। इसलिए समय रहते टैक्स रिटर्न भरना हमेशा फायदेमंद रहता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस बात का ख्याल रखता है कि किसी से टैक्स रिटर्न भरने में देरी न हो जाए। एक बार फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स से ट्विट कर पूछा, क्या आपने इनकम टैक्स भरा दिया है, अगर नहीं तो अभी भरें। 31 दिसंबर आखिरी तारीख है।
इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट में बताया है कि 21 दिसंबर तक 3.75 करोड़ टैक्सपेयर्स ने असेसमेंट ईयर 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए ITR फाइल कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया, '21 दिसंबर तक 3.75 करोड़ टैक्सपेयर्स रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। क्या आपने भरा है। अगर नहीं भरा है, तो अभी भरें। कुल 2.17 करोड़ टैक्सपेयर्स ने आईटीआर-1, 79.82 लाख ने आईटीआर-4, 43.18 लाख ने आईटीआर-3 और 26.56 लाख ने आईटीआर-2 में रिटर्न फाइल किए हैं।'
सरकार के आदेश के अनुसार अगर आप आईटीआर समय से जमा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अक्सर यह देखा जाता है कि आम लोगों को आईटीआर जमा करने में समस्याएँ आती हैं लेकिन कुछ ऐसे दस्तावेज़ हैं जिनके होने पर आईटीआर जमा करने के दौरान कोई परेशानी नहीं होती है।
- पैन कार्ड
-आधार कार्ड या एनरोलमेंट नंबर
- टीसीएस क्रेडिट की जानकारी देने के लिए फॉर्म-16, 16ए और 16बी
-बचत खाता
इस साल रिटर्न फॉर्म में टैक्सपेयर्स को अपनी ब्याज से होने वाली इनकम के बारे में भी जानकारी देनी होगी। जैसे उन्हें बचत खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट या किसी अन्य सोर्स से होने वाली ब्याज से आय की जानकारी देनी है। धारा 80टीटीए के तहत 10 हजार रुपए तक की ब्याज आय पर छूट का फायदा लिया जा सकता है।
फॉर्म 26AS
यह फॉर्म कर पासबुक होता है जो पैन के द्वारा सालाना कर लेन देन की जानकारी देता है। जिसमें कुछ चीज़े शामिल हैं,
1. व्यावसायिक समूह द्वारा काटा गया टीडीएस (TDS)
2. बैंक द्वारा काटा गया टीडीएस अगर इनकम पर 10,000 से अधिक ब्याज लगता है।
3. हमारे द्वारा जमा किया गया एडवांस टैक्स
-टैक्स-बचत-निवेश प्रूफ
-एम्प्लोयी प्रोविडेंट फंड (EPF)
-पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
-EISS नीतियों के तहत म्युचुअल फंड में निवेश
-जीवन बीमा के लिए किया गया भुगतान
-नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)
-बैंक से लिए गए होम लोन की जानकारी
- कैपिटल गेन्स (पूंजीगत लाभ)
बैंक अकाउंट से करें वेरिफाई-
-इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक अकाउंट के जरिए आईटीआर ई-वेरिफाई की सुविधा भी देता है। हालांकि, यह सुविधा हर बैंक नहीं देता।
-बैंक अकाउंट के जरिए आईटीआर वेरिफाई करने के लिए इसे वैलिडेट करना होता है। इसमें आपको बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और मोबाइल नंबर डालना होता है।
-बैंक में पहले से मौजूद अपने रिकॉर्ड के हिसाब से जानकारी भरें।
-अगर आपके PAN नंबर में लिखा नाम और बैंक अकाउंट की डीटेल्स मैच नहीं करती तो वेरिफिकेशन अधूरा रह सकता है।
-वेलिडेशन होने के बाद आप माय अकाउंट टैब में EVC जेनरेट कर सकते हैं।
-इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा।
-माय अकाउंट टैब में ई-वेरिफाई के विकल्प पर क्लिक करें। यहां कोड डालने के बाद इसे सबमिट कर दें।
-आपका आईटीआर वेरिफाई हो गया है।