लाइव न्यूज़ :

पश्चिम बंगालः HC ने कहा-ममता सरकार करे सुनिश्चित कि सार्वजनिक जगहों पर नहीं हों पशु वध

By भाषा | Updated: August 22, 2018 15:07 IST

एक जनहित याचिका पर न्यायालय के पहले के एक आदेश के सिलसिले में राज्य सरकार द्वारा दाखिल एक संशोधन आवेदन पर आदेश पारित करते हुए मुख्य न्यायाधीश जे. भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हैरत जताई कि राज्य सरकार के पास 68 साल पुराने कानून के प्रावधानों को लागू कराने की मशीनरी नहीं है। 

Open in App

कोलकाता, 22 अगस्त: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि किसी सार्वजनिक स्थल पर पशुओं का वध नहीं हो। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिकारियों को ऐसे जरूरी कदम उठाने के भी निर्देश दिए जिससे अगले साल ईद-उल जुहा (बकरीद) पर्व से पहले पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण कानून-1950 के प्रावधानों पर अमल सुनिश्चित हो। 

एक जनहित याचिका पर न्यायालय के पहले के एक आदेश के सिलसिले में राज्य सरकार द्वारा दाखिल एक संशोधन आवेदन पर आदेश पारित करते हुए मुख्य न्यायाधीश जे. भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हैरत जताई कि राज्य सरकार के पास 68 साल पुराने कानून के प्रावधानों को लागू कराने की मशीनरी नहीं है। 

न्यायमूर्ति ए. बनर्जी की सदस्यता वाली पीठ ने कहा, ‘‘किसी ने निश्चित तौर पर अपेक्षा की होगी कि इस समय तक राज्य सरकार के पास एक ऐसी मशीनरी होगी ताकि 1950 के उक्त कानून, जो विधानमंडल द्वारा ही बनाया गया है, के प्रावधानों को लागू किया जा सके।’’ 

बहरहाल, न्यायालय ने महाधिवक्ता किशोर दत्ता की ओर से दायर संशोधन आवेदन को मंजूर कर लिया ताकि कानून के प्रावधानों पर इस साल की बजाय अगले साल ईद-उल जुहा पर्व से पहले अमल सुनिश्चित किया जा सके। 

टॅग्स :ममता बनर्जीपश्चिम बंगाल
Open in App

संबंधित खबरें

भारतदीदी का डिजाइन, सुवेंदु का एक्शन; साल्ट लेक स्टेडियम से हटेगी ममता बनर्जी द्वारा बनाई गई फुटबॉल की मूर्ति

भारतपश्चिम बंगाल: सुवेंदु सरकार ने दूसरी कैबिनेट बैठक में राज्य की धर्म-आधारित योजनाएँ समाप्त कीं

भारत'बंगाल में गुंडागर्दी खत्म होगी': कोलकाता हिंसा पर उपद्रवियों को पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी का सख़्त संदेश

भारत4 मई के बाद कौन बचाएगा, क्या दिल्ली से गॉडफादर आकर मदद करेगा?, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज

भारतकोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल, अभिषेक गुप्ता और इंदिरा मुखर्जी को निलंबित, आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या पर सीएम अधिकारी का बड़ा फैसला

भारत अधिक खबरें

भारतDelhi Traffic Update: दिल्ली वाले ध्यान दें! 19 मई को ट्रैफिक जाम से बचना है, तो इन रास्तों का करें इस्तेमाल

भारतभविष्य के लिए ये कैसी पौध तैयार कर रहे हैं हम ?

भारत'भारत अब नक्सल-मुक्त है': अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में उग्रवाद के खात्मे की घोषणा की

भारतMadhya Pradesh: खेलते‑खेलते कार में बंद 4 साल की बच्ची की मौत, दो घंटे तक किसी ने नहीं देखा

भारतमुंबई और अहमदाबाद के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन की पहली झलक सामने आई