लाइव न्यूज़ :

निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण से हरियाणा के युवाओं को होगा फायदा : दुष्यंत

By भाषा | Updated: November 8, 2021 17:42 IST

Open in App

चंडीगढ़, आठ नवंबर हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को कहा कि राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेशवासियों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी कानून ऐतिहासिक साबित होगा और इससे युवाओं को बहुत फायदा होगा।

यह कानून 15 जनवरी 2022 से लागू होगा। इस संबंध में हरियाणा सरकार की ओर से शनिवार को एक अधिसूचना जारी की गई।

उद्योग विभाग का प्रभार भी संभाल रहे चौटाला ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘यह एक ऐतिहासिक कानून साबित होगा।’’ वह हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 का जिक्र कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत रोजगार देने के राज्य सरकार के फैसले से प्रदेश के युवाओं को बहुत फायदा होगा।

गौरतलब है कि राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देना चौटाला की जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) का एक प्रमुख चुनावी वादा था।

चौटाला ने कहा कि निजी कंपनियों, न्यासों और सोसायटियों को हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और 15 जनवरी तक सभी रोजगार विवरणों को अद्यतन करना होगा। उन्होंने कहा, ‘‘इस पोर्टल पर अब तक 16,000 कंपनियों ने अपना विवरण अपलोड किया है।’’

स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की प्राथमिकता के साथ हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 को 15 जनवरी, 2022 से लागू किया जाएगा। राज्य सरकार ने गत छह नवंबर, 2021 को आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें अधिनियम के लागू होने की तारीख 15 जनवरी, 2022 बताई गई थी।

सरकार ने, हालांकि, एक और अधिसूचना जारी की, जिसके तहत उक्त अधिनियम के अंतर्गत सकल मासिक वेतन या मजदूरी की ऊपरी सीमा 50,000 रुपये से घटाकर 30,000 रुपये कर दी गई है।

इस साल मार्च में, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक, 2020 को अपनी सहमति दी थी, जिसके तहत अधिवास प्रमाण पत्र रखने वालों और निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये से कम मासिक वेतन की नौकरियों की तलाश करने वालों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी।

जेजेपी हरियाणा की गठबंधन सरकार में शामिल है। चौटाला ने कहा कि कोई भी नया स्टार्टअप जो आएगा उसे एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अधिनियम के दायरे से छूट दी जाएगी। आने वाली किसी भी नई आईटी कंपनी को भी इसी तरह की छूट मिलेगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारPetrol, Diesel Price Today: तेल संकट का असर या राहत? जानिए 5 अप्रैल को पेट्रोल-डीजल के ताजा दाम

क्रिकेटशुभमन गिल कब तक करेंगे आईपीएल 2026 में वापसी? इंजरी कितनी गंभीर? जानें

भारतWest Asia Conflict: युद्धग्रस्त ईरान में फंसे 345 भारतीय, आर्मेनिया के रास्ते वतन लौटे; भारत की कूटनीतिक जीत

विश्वUS-Israel-Iran War: ट्रंप का दावा- "तेहरान हमले में ईरानी सैन्य नेता ढेर", IDF ने हिज्बुल्लाह और ईरान के 200 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना

भारतKotma Building Collapses: 4 मंजिला इमारत हुई जमींदोज, 2 लोगों की मलबे में दबकर मौत; कई अब भी फंसे

भारत अधिक खबरें

भारतगोदाम में भर रहे थे नाइट्रोजन गैस?, विस्फोट में 4 की मौत और 2 घायल

भारतPAN Card Update: घर बैठे सुधारें पैन कार्ड में मोबाइल नंबर या नाम, बस 5 मिनट में होगा पूरा काम; देखें प्रोसेस

भारत'Three Allegations, Zero Truth': आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा की भूमिका से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा का जवाब

भारतMadhya Pradesh: अनूपपुर ज़िले में चार-मंज़िला होटल गिरने से मलबे में कई लोगों के फँसे होने की आशंका, एक की मौत

भारततमिलनाडु चुनावों के लिए BJP का टिकट न मिलने के बाद अन्नामलाई ने दिया अपना स्पष्टीकरण